हरियाणा में इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपये, 50 हजार तक ब्याज में राहत; ऐसे करें आवेदन
हरियाणा में विधवा महिलाएं स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपये तक बैंक लोन और ब्याज में अधिकतम 50 हजार रुपये तक राहत ले सकती हैं। जानें आयु-आय सीमा, दस्तावेज, व्यवसाय और SARAL से आवेदन की प्रक्रिया।

भिवानी, 14 सितंबर। हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए चलाई जा रही विधवा अनुदान योजना के तहत 3 लाख रुपये तक बैंक ऋण दिया जा रहा है। भिवानी जिला प्रशासन ने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि 18 से 60 वर्ष आयु और 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली विधवा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और किसी पुराने ऋण मामले में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
योजना में बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से की जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये या तीन वर्ष है, इनमें से जो पहले पूरा होगा वही लागू होगा। हाल में जारी सरकारी जानकारी में भी यही पात्रता और लाभ बताए गए हैं।
3 लाख रुपये अनुदान नहीं, बैंक से मिलेगा लोन
योजना के नाम में अनुदान होने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि महिला को सरकार सीधे 3 लाख रुपये देगी। ऐसा नहीं है। स्वरोजगार के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये का ऋण बैंक के माध्यम से मिलेगा।
सरकार की ओर से राहत बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज में दी जाती है। हरियाणा महिला विकास निगम अधिकतम 50 हजार रुपये या तीन वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति करता है।
महिलाएं डेयरी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़-अचार बनाने, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्कुट बनाने, टिफिन सर्विस और स्कूल यूनिफॉर्म सिलने जैसे कामों के लिए ऋण ले सकती हैं।
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आवेदन के लिए ये दस्तावेज रखने होंगे तैयार
योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और रिहायशी प्रमाण पत्र देना होगा। जिला प्रशासन ने आवेदकों को इन दस्तावेजों की दो-दो कॉपी तैयार रखने को कहा है।
भिवानी की महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकती हैं।
SARAL पोर्टल से भी कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की Right to Service सूची में Subsidized Scheme for Widows को अंत्योदय-SARAL पोर्टल से उपलब्ध सेवा के रूप में दर्ज किया गया है। यानी पात्र महिला ऑनलाइन भी योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
इस सेवा के लिए 30 दिन की समय सीमा तय है। जिला प्रबंधक इसके Designated Officer हैं। अगर निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो RTS व्यवस्था में आगे अपील का भी प्रावधान है।
यह 30 दिन बैंक से ऋण की रकम खाते में आने की गारंटी नहीं है। बैंक को ऋण मंजूर करने से पहले अपने स्तर पर दस्तावेज और ऋण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होती है।








