हरियाणा के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत, 15 सितंबर तक मिलेगा सरसों का तेल
हरियाणा में अगस्त महीने में सरसों तेल से वंचित पात्र राशन कार्ड धारक अब 15 सितंबर तक बकाया तेल ले सकेंगे। वितरण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।

Local Haryana, Sarso oil। हरियाणा में अगस्त महीने के दौरान सरसों तेल से वंचित रह गए पात्र राशन कार्ड धारकों को अपना बकाया तेल लेने के लिए अब 15 सितंबर 2026 तक का समय मिलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने रविवार को सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पहले अगस्त महीने की वितरण अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण कई लाभार्थी अपने हिस्से का तेल नहीं ले पाए थे।
विभाग ने साफ किया है कि बकाया सरसों तेल का वितरण राशन डिपो पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के तहत किया जाएगा। जिला अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार करने को भी कहा गया है, ताकि पात्र परिवार नई अंतिम तारीख की जानकारी नहीं होने के कारण लाभ से वंचित न रहें।
यह सितंबर महीने की नई सरसों तेल सप्लाई नहीं है, बल्कि अगस्त 2026 में तेल नहीं ले सके पात्र लाभार्थियों के बकाया वितरण की अवधि बढ़ाई गई है। अगस्त से राशन डिपो के जरिए सरसों तेल की नई सप्लाई बंद होने के बाद पुराने उपलब्ध स्टॉक के वितरण को लेकर पहले भी समय सीमा दी गई थी।

हरियाणा में रुकी पेंशन होगी शुरू, फटाफट कराएं ये काम
हरियाणा में 7 सितंबर से फैमिली आईडी आय वेरिफिकेशन, गांव-गांव लगेगी विशेष ग्राम सभा
अगस्त से बदल चुकी है सरसों तेल देने की व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने अगस्त 2026 से राशन डिपो के माध्यम से सरसों तेल की नियमित नई सप्लाई बंद करने का फैसला किया था। इसके स्थान पर पात्र बीपीएल परिवारों को तेल के बदले ₹250 की राशि बैंक खाते में देने की व्यवस्था सामने आई थी।
इससे पहले पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर महीने दो लीटर सरसों तेल ₹100 में दिया जा रहा था। इसलिए 15 सितंबर तक बढ़ाई गई मौजूदा अवधि को नई नियमित तेल योजना समझने के बजाय अगस्त के लंबित वितरण के रूप में देखना जरूरी है।
पीओएस मशीन से दर्ज होगा बकाया तेल का वितरण
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिला अधिकारियों को राशन डिपो की पीओएस मशीनों पर अगस्त 2026 के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने को भी कहा है।
इसका मतलब पात्र लाभार्थी का बकाया तेल वितरण राशन डिपो पर पीओएस और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों में समय रहते तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बढ़ाई गई अवधि के दौरान वितरण में परेशानी न आए।
हरियाणा का स्मार्ट पीडीएस सिस्टम भी अगस्त 2026 के राशन वितरण को अभी प्रगति में दिखा रहा था। राज्य में पीडीएस लेनदेन आधार-सक्षम पीओएस प्रणाली के जरिए दर्ज किए जाते हैं।
डिपो पर तेल नहीं मिले तो यहां कर सकते हैं शिकायत
किसी पात्र राशन कार्ड धारक को बकाया राशन या सरसों तेल के वितरण में परेशानी आती है तो वह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकता है।
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएस से जुड़ी शिकायतों के लिए 1967 और 1800-180-2087 टोल-फ्री नंबर दिए गए हैं।
इससे पहले भी वितरण अवधि बढ़ाए जाने के दौरान विभाग ने पात्र राशन कार्ड धारकों को इन्हीं नंबरों पर राशन संबंधी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी थी।








