हरियाणा फैमिली आईडी (PPP) में नया नाम जोड़ने और हटाने की स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया
Haryana Parivar Pehchan Patra add member: हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अपडेट होना आवश्यक है। शादी, बच्चे के जन्म या किसी सदस्य के निधन पर मेरा परिवार पोर्टल (meraparivar.harya…
Haryana Parivar Pehchan Patra add member: हरियाणा में सरकारी सेवाओं, राशन कार्ड और पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परिवार में शादी, बच्चे के जन्म या किसी सदस्य के निधन के बाद फैमिली आईडी में नाम जोड़ना या हटाना जरूरी हो जाता है। मेरा परिवार पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) के माध्यम से सिटिजन लॉगिन का उपयोग करके घर बैठे सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP) विवरण
| विवरण का नाम | जानकारी |
| पोर्टल का नाम | मेरा परिवार (Mera Parivar) |
| आधिकारिक वेबसाइट | meraparivar.haryana.gov.in |
| सेवा का प्रकार | सदस्य का नाम जोड़ना (Add) और हटाना (Delete) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (सिटिजन लॉगिन या सीएससी सेंटर) |
| वेरिफिकेशन समय | 7 से 15 कार्यदिवस |
फैमिली आईडी में नाम जोड़ने और हटाने के लिए जरूरी दस्तावेज
पोर्टल पर किसी भी सदस्य का नाम अपडेट करने के लिए प्रामाणिक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में अपलोड करना अनिवार्य है। बिना सही दस्तावेज के आवेदन रद्द कर दिया जाता है।
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नया नाम जोड़ने के लिए: बच्चे के जन्म पर जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) और नई बहू के लिए विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) के साथ पति के पते वाला आधार कार्ड।
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नाम हटाने के लिए (निधन होने पर): नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट)।
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नाम हटाने के लिए (शादी होने पर): लड़की की शादी होने पर ससुराल की फैमिली आईडी का नंबर या मैरिज सर्टिफिकेट।
हरियाणा पीपीपी में नया सदस्य (Add Member) कैसे जोड़ें?
नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट से शुरू होती है। सबसे पहले मेरा परिवार पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) पर विजिट करना होता है। होमपेज पर ‘सिटिजन कॉर्नर’ (Citizen Corner) विकल्प चुनकर ‘अपडेट फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करना होता है।

इसके बाद मौजूद फैमिली आईडी नंबर दर्ज करना होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आता है। ओटीपी दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया पूरी की जाती है।

डैशबोर्ड खुलने के बाद स्क्रीन पर ‘ऐड मेंबर’ (Add Member) का विकल्प दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने के बाद नए सदस्य की पूरी जानकारी (नाम, उम्र, रिश्ता आदि) भरनी होती है। अंत में जन्म या विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करके फॉर्म फाइनल सबमिट (Submit) करना होता है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय, नाम और जन्मतिथि ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?
फैमिली आईडी से किसी सदस्य का नाम (Delete Member) कैसे हटाएं?
नाम हटाने की प्रक्रिया भी सिटिजन लॉगिन के माध्यम से ही पूरी होती है। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देती है।
जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसके नाम के आगे दिए गए ‘डिलीट मेंबर’ (Delete Member) बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद नाम हटाने का कारण (जैसे- शादी, निधन या परिवार से अलग होना) चुनना अनिवार्य है।
कारण चुनने के बाद संबंधित दस्तावेज (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र) अपलोड करना होता है। सभी जानकारी सही होने पर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया और लगने वाला समय
पोर्टल पर नाम जोड़ने या हटाने की रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद, यह आवेदन संबंधित क्षेत्र की लोकल कमेटी (Local Committee) या ब्लॉक स्तर पर जाता है।
कमेटी के सदस्य अपलोड किए गए दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच करते हैं। कई बार स्थिति स्पष्ट करने के लिए भौतिक सत्यापन (Physical Verification) भी किया जाता है। जांच में दावे सही पाए जाने पर 7 से 15 दिन के भीतर फैमिली आईडी में नया विवरण अपडेट कर दिया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
नई बहू का नाम फैमिली आईडी में कैसे जोड़ें?
नई बहू का नाम जोड़ने के लिए मेरा परिवार पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन करके ‘ऐड मेंबर’ विकल्प चुनना होता है। इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट और पति के घर के पते वाला अपडेटेड आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है।
लड़की की शादी होने पर फैमिली आईडी से नाम कैसे हटाएं?
शादी के बाद नाम हटाने के लिए पोर्टल पर ‘डिलीट मेंबर’ का विकल्प चुनकर कारण में ‘शादी’ (Marriage) सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए लड़की के ससुराल की नई फैमिली आईडी का नंबर देना होता है, जिससे नाम अपने आप पुरानी आईडी से कटकर नई में जुड़ जाता है।
पीपीपी से मृत व्यक्ति का नाम कैसे हटाएं?
परिवार के किसी सदस्य का निधन होने पर, उसका नाम हटाने के लिए नगर पालिका या पंचायत से जारी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ‘डिलीट मेंबर’ सेक्शन में कारण के तौर पर ‘डेथ’ (Death) का चयन करना होता है।
फैमिली आईडी अपडेट होने में कितने दिन लगते हैं?
पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, लोकल कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 15 दिन का समय लगता है।





