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हरियाणा के शिक्षकों के लिए HTET अनिवार्य, इन टीचरों को मिलेगी छूट, जाने क्या है लास्ट डेट

हरियाणा के बिना HTET सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। जानें किसे HTET से छूट मिलेगी, 31 अगस्त 2028 की लास्ट डेट, पांच साल की सेवा कैसे गिनी जाएगी और promotion पर…

हरियाणा के शिक्षकों के लिए HTET अनिवार्य और 31 अगस्त 2028 लास्ट डेट
हरियाणा के शिक्षकों के लिए HTET अनिवार्य और 31 अगस्त 2028 लास्ट डेट

चंडीगढ़, 14 सितंबर। हरियाणा में बिना हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास किए सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल शुरू कर दिया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित शिक्षकों को इसकी जानकारी दी जाए।

जिन शिक्षकों की 1 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक सेवा बची थी, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अंतिम समय सीमा अब 31 अगस्त 2028 तय की है। तय समय तक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक आगे सेवा में बने रहने के पात्र नहीं रहेंगे।

निदेशालय ने स्थापना शाखाओं को पदोन्नति और नियुक्ति के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखने को कहा है। प्रभावित शिक्षकों को परीक्षा देने के पर्याप्त मौके मिल सकें, इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को HTET नियमित रूप से और संभव हो तो साल में दो बार कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इन शिक्षकों को HTET से मिलेगी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुराने शिक्षकों के लिए एक जैसा नियम नहीं रखा है। 1 सितंबर 2025 को जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम समय बचा था, वे बिना TET पास किए अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा जारी रख सकते हैं।

लेकिन यह छूट केवल नौकरी जारी रखने के लिए है। यदि ऐसा शिक्षक पदोन्नति चाहता है तो उसके लिए भी TET पास करना जरूरी होगा। कोर्ट ने साफ किया है कि पदोन्नति चाहने वाले सेवारत शिक्षक को पात्रता परीक्षा से छूट नहीं मिलेगी। इस मुद्दे पर हाल के न्यायिक मामलों में भी promotion के लिए TET की अनिवार्यता दोहराई गई है।

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31 अगस्त 2028 तक HTET पास नहीं किया तो क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के मूल फैसले में ऐसे पुराने सेवारत शिक्षकों को TET पास करने के लिए दो वर्ष दिए थे, जिनकी सेवा पांच साल से अधिक बची थी। मई 2026 में पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला देते हुए कोर्ट ने यह अवधि एक साल और बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बाद समय बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

समय सीमा तक TET पास नहीं करने वाले प्रभावित शिक्षक को सेवा छोड़नी पड़ सकती है अथवा नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। टर्मिनल लाभ संबंधित सेवा नियमों और आवश्यक qualifying service पर निर्भर करेंगे।

पांच साल की सेवा आज से गिनी जाएगी या 1 सितंबर 2025 से?

पांच साल की गणना मौजूदा तारीख से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मूल फैसले की तारीख 1 सितंबर 2025 की स्थिति के आधार पर होगी। यानी उसी दिन यह देखा जाएगा कि संबंधित शिक्षक की सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक समय बचा था या पांच साल से कम।

इसलिए किसी शिक्षक की आज सेवानिवृत्ति में चार साल बचे हैं, तो केवल इस आधार पर उसे छूट नहीं मान लेना चाहिए। उसकी स्थिति 1 सितंबर 2025 के अनुसार देखी जाएगी।

बिना HTET पदोन्नति मिल सकती है या नहीं?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के मामले में पांच साल वाली छूट नहीं दी है। जिस सेवारत शिक्षक को आगे promotion चाहिए, उसे TET qualification हासिल करनी होगी। पांच साल से कम सेवा बचने के कारण नौकरी जारी रखने की छूट मिलने वाला शिक्षक भी बिना TET promotion का दावा नहीं कर सकेगा।

हरियाणा के पुराने सेवा नियमों में भी कई शिक्षक पदों के लिए HTET/STET को पात्रता से जोड़ा गया है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा से जुड़े पुराने promotion मामलों में HTET/STET qualification की शर्त अदालत के सामने आ चुकी है।

शिक्षकों को मिलेंगे HTET के ज्यादा मौके

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से कहा है कि प्रभावित शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देने के लिए TET नियमित रूप से कराया जाए और संभव हो तो साल में दो बार करीब छह महीने के अंतर पर परीक्षा आयोजित की जाए।

इसी को देखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड को साल में दो बार HTET कराने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा बोर्ड ने 2026 में 4 और 5 जुलाई को HTET कराया था, जिसमें 2.33 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अगली परीक्षा की तारीख बोर्ड के नए नोटिफिकेशन से ही साफ होगी।

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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