हरियाणा में 25000 JBT-TGT-PGT शिक्षकों के लिए HTET पास करना जरूरी, नहीं तो छोड़नी पड़ सकती है नौकरी
हरियाणा के JBT-TGT-PGT शिक्षकों के लिए HTET को लेकर शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी किया है। जानें किन शिक्षकों को HTET पास करना जरूरी है, किसे छूट मिलेगी, 31 अगस्त 2028 की लास्ट डेट और promotion के नियम।

चंडीगढ़, 15 सितंबर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बिना HTET पास किए पढ़ा रहे JBT, TGT और PGT शिक्षकों को अब निर्धारित समय में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नया नोटिस जारी किया है। इसमें साफ किया गया है कि 1 सितंबर 2025 को जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक सेवा बची थी और जिन्होंने अब तक HTET पास नहीं किया है, उन्हें अपने संबंधित विषय और लेवल की परीक्षा पास करनी होगी।
ऐसा नहीं करने पर उन्हें सेवा छोड़नी पड़ सकती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। विभाग का मूल नोटिस हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके लिए 31 अगस्त 2027 तक समय दिया था, जिसे 29 मई 2026 के फैसले में एक साल बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अगस्त में लोकसभा में भी इस अंतिम तारीख की पुष्टि की थी।
किन शिक्षकों को HTET से मिलेगी छूट
सभी सेवारत शिक्षकों को नौकरी जारी रखने के लिए HTET देना जरूरी नहीं किया गया है। 1 सितंबर 2025 को जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम समय बचा था, वे HTET पास किए बिना अपनी सामान्य सेवानिवृत्ति तक नौकरी जारी रख सकते हैं।
लेकिन ऐसे शिक्षक बिना HTET पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। अगर उन्हें आगे promotion लेना है तो संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी।
यहां पांच साल की गणना मौजूदा तारीख से नहीं बल्कि 1 सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार होगी। इसलिए आज किसी शिक्षक की सेवा पांच साल से कम बची होने मात्र से उसे छूट नहीं मिलेगी।
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JBT-TGT-PGT को कौन सा HTET पास करना होगा
शिक्षा निदेशालय के ताजा आदेश में केवल “HTET पास करें” नहीं कहा गया है। प्रभावित शिक्षक को जिस subject और level पर वह वर्तमान में पढ़ा रहा है, उसी के अनुसार HTET qualification हासिल करनी होगी।
हरियाणा में HTET के तीन स्तर हैं। Level-1 प्राथमिक/JBT श्रेणी, Level-2 TGT और Level-3 PGT शिक्षकों से जुड़ा है। इसलिए प्रभावित शिक्षक को अपने पद और विषय के अनुसार सही स्तर की पात्रता पूरी करनी होगी।
निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश की जानकारी अपने क्षेत्र के शिक्षकों तक पहुंचाने को कहा है। स्थापना शाखाओं को भी पदोन्नति, नियुक्ति और सेवा संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
31 अगस्त 2028 तक HTET पास नहीं किया तो क्या होगा?
यह प्रभावित शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के बाद TET qualification हासिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2028 है। केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में बताया है कि पहले निर्धारित 31 अगस्त 2027 की तारीख को एक साल बढ़ाया गया है।
हरियाणा शिक्षा निदेशालय के नोटिस के अनुसार पांच साल से अधिक सेवा वाले जिन शिक्षकों पर HTET अनिवार्यता लागू होती है, उन्हें निर्धारित अवधि में qualification हासिल करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सेवा छोड़नी पड़ सकती है या compulsory retirement की कार्रवाई हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के 29 मई वाले फैसले की मूल प्रति भी शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी में उपलब्ध कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट का 29 मई 2026 का फैसला देखें








