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हरियाणा में सर्टिफिकेट सुधार के बढे चार्ज, पुराने प्रमाणपत्र में नाम-जन्मतिथि बदलवाने के लगेगें 10 हजार

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पुराने 10वीं-12वीं प्रमाणपत्र में नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि सुधार का शुल्क बदल दिया है। जानें 3 से 15 साल से अधिक पुराने सर्टिफिकेट पर कितना चार्ज लगेगा, आवेदन कैसे होगा और सरकार…

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पुराने 10वीं-12वीं प्रमाणपत्र में नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि सुधार का शुल्क बदल दिया है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पुराने 10वीं-12वीं प्रमाणपत्र में नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि सुधार का शुल्क बदल दिया है।

भिवानी, 14 सितंबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पुराने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में सुधार करवाने के शुल्क में बदलाव किया है। अब प्रमाणपत्र जितना पुराना होगा, निर्धारित शुद्धि फीस के साथ उतना ही अधिक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। 15 साल से अधिक पुराने प्रमाणपत्र में सुधार कराने पर अतिरिक्त शुल्क 10 हजार रुपये तक पहुंच जाएगा।

नए नियमों में तीन से छह साल पुराने प्रमाणपत्र वालों को राहत दी गई है। इस अवधि में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और केवल सामान्य शुद्धि फीस देनी होगी। बोर्ड ने पुराने मामलों को समय पर निपटाने और शैक्षणिक रिकॉर्ड में सुधार के लिए नई शुल्क व्यवस्था लागू की है। प्रमाणपत्र की उम्र उसकी मूल जारी तारीख से आवेदन की तारीख तक गिनी जाएगी।

6 साल बाद बढ़ता जाएगा सर्टिफिकेट सुधार का खर्च

नई व्यवस्था में तीन साल से अधिक पुराने मामलों के लिए अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। निर्धारित शुद्धि शुल्क इसके अलावा रहेगा।

प्रमाणपत्र कितना पुरानाअतिरिक्त शुल्क
3 से 6 वर्षकोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
6 से 9 वर्ष3,000 रुपये
9 से 12 वर्ष6,000 रुपये
12 से 15 वर्ष9,000 रुपये
15 वर्ष से अधिक10,000 रुपये

इसका सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ेगा जो पढ़ाई पूरी होने के कई साल बाद प्रमाणपत्र में नाम या जन्मतिथि की गलती ठीक करवाते हैं।

मसलन, किसी विद्यार्थी का प्रमाणपत्र वर्ष 2010 में जारी हुआ था और वह 2026 में उसमें सुधार के लिए आवेदन करता है तो प्रमाणपत्र 15 साल से अधिक पुराना माना जाएगा। ऐसे मामले में 10 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ सामान्य शुद्धि फीस भी देनी होगी।

नाम और जन्मतिथि में सुधार के लिए ऐसे करना होगा आवेदन

हरियाणा बोर्ड की सर्टिफिकेट ब्रांच नाम, पिता-माता के नाम और जन्मतिथि से जुड़ी गलतियों में सुधार करती है। नियमित विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन संबंधित स्कूल के माध्यम से बोर्ड के पास भेजना होता है। निजी उम्मीदवार को भी अंतिम बार पढ़े स्कूल के माध्यम से आवेदन करना पड़ सकता है। बोर्ड ने आवेदन के साथ पुराने स्कूल रिकॉर्ड और जरूरी सार्वजनिक दस्तावेज लगाने का प्रावधान किया है।

बोर्ड की मौजूदा प्रक्रिया में प्रमाणपत्र दोबारा जारी कराने जैसी कई सेवाओं के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन में परिवार पहचान संबंधी जानकारी मांगी जाती है।

जन्मतिथि में सुधार के लिए स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र और पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर जन्मतिथि और नाम/माता-पिता के नाम में सुधार के लिए अलग नियम और फॉर्म उपलब्ध हैं।

बोर्ड की गलती हो तो अलग है नियम

अगर गलती बोर्ड की ओर से प्रमाणपत्र जारी करते समय हुई है तो ऐसे मामलों के लिए सामान्य विद्यार्थी की गलती वाले मामलों से अलग व्यवस्था है। बोर्ड के प्रकाशित नियमों में प्रमाणपत्र जारी होने के तीन महीने के भीतर बोर्ड की गलती को बिना शुल्क ठीक करने का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद तय अवधि के भीतर शुल्क लेकर सुधार किया जा सकता है।

इसलिए किसी पुराने प्रमाणपत्र में गलती मिलने पर सीधे 10 हजार रुपये वाला शुल्क मान लेना सही नहीं होगा। मामला कितना पुराना है, गलती किस स्तर पर हुई और किस तरह का संशोधन चाहिए, उसके आधार पर शुल्क और प्रक्रिया तय होगी।

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सरकारी कर्मचारियों को देना होगा शपथ-पत्र

सरकारी सेवा में काम कर रहे ऐसे आवेदक, जो अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र में नाम या जन्मतिथि बदलवाकर सर्विस रिकॉर्ड से मिलान कराना चाहते हैं, उनके लिए अतिरिक्त शर्त रखी गई है।

ऐसे कर्मचारी को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि प्रमाणपत्र में किए जा रहे बदलाव से नौकरी, पदोन्नति या वरिष्ठता में कोई अनुचित लाभ नहीं लिया जाएगा।

संशोधित प्रमाणपत्र को डाक से मंगवाने के बजाय बोर्ड कार्यालय से हाथों-हाथ लेने पर नए नियमों के तहत 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।

बोर्ड की वेबसाइट पर सर्टिफिकेट ब्रांच के संपर्क नंबर और सुधार से संबंधित प्रक्रिया उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले संबंधित सुधार का नवीनतम फॉर्म और शुल्क जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि पुराने नियमों वाले कुछ दस्तावेज भी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आधिकारिक स्रोत

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड — सर्टिफिकेट ब्रांच: नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि सुधार और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी। BSEH Certificate Branch

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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