हरियाणा के गन्ना किसानों को आधुनिक खेती और यंत्रों पर सब्सिडी, जानें आवेदन की अंतिम तारीख
हरियाणा में गन्ना किसानों को आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी। वसंत-ग्रीष्म गन्ने व यंत्रों के लिए 30 सितंबर तक आवेदन करें।

लोकल हरियाणा, करनाल, 6 सितंबर। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 में गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना के तहत प्रदर्शन प्लॉट लगाने वाले किसानों को सहायता मिलेगी। अप्रैल के बाद वसंत या ग्रीष्म ऋतु में गन्ने की बिजाई कर चुके किसान 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यही अंतिम तारीख गन्ना खेती में उपयोग होने वाले तय कृषि यंत्रों की सब्सिडी के लिए भी लागू है। अक्टूबर-नवंबर में शरदकालीन गन्ने की बिजाई करने वाले किसानों के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक होंगे। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि अधिसूचित और अनुशंसित गन्ना किस्मों की आधुनिक विधियों से बिजाई तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर करना होगा।
गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना का लाभ किन क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा?
योजना प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के किसानों के लिए है। इनमें यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसों, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जींद, पलवल, भूना, गोहाना और महम क्षेत्र शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में सहायक गन्ना विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में आने वाले किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम पात्रता संबंधित क्षेत्र, फसल और गतिविधि के आधार पर विभाग तय करेगा।
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गन्ने की किन आधुनिक तकनीकों पर अनुदान मिलेगा?
उप कृषि निदेशक जसविंद्र सिंह के अनुसार, अधिसूचित और अनुशंसित गन्ना किस्मों की आधुनिक तकनीक से बिजाई पर अनुदान दिया जाएगा।
इसमें चार फीट चौड़ी कतार में बिजाई, सिंगल बड विधि, बड चिप विधि, फाउंडेशन सीड नर्सरी, बीज उपचार और चार फीट दूरी पर पेड़ी प्रबंधन शामिल हैं। इन तकनीकों के प्रदर्शन प्लॉट लगाने वाले किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गन्ना खेती के किन यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी?
गन्ना खेती में मशीनीकरण के लिए पावर ऑपरेटेड गन्ना सैट ट्रीटमेंट डिवाइस, इंजन चालित पावर वीडर, गन्ना रटून मैनेजर, वाइड रो रिजर, चार फीट रोटावेटर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर और सब-सोइलर/चिसलर पर अनुदान दिया जाएगा।
इसके अलावा गन्ना कटर, स्ट्रिपर, प्लांटर और मिनी ट्रैक्टर भी योजना में शामिल हैं। प्रत्येक यंत्र पर मिलने वाली सहायता की दर और अन्य शर्तें विभाग की पोर्टल गाइडलाइन के अनुसार तय होंगी।
गन्ना सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in खोलकर “अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स” विकल्प से आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल पर योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अनुदान प्रावधान देखे जा सकते हैं। आवेदन से जुड़ी तकनीकी सहायता के लिए विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क किया जा सकता है।








