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हरियाणा में बिजली कनेक्शन से पहले किसान बदल सकेंगे ट्यूबवेल की जगह? HERC में नियम बदलने की याचिका

चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों को नलकूप (ट्यूबवेल) का बिजली कनेक्शन जारी होने से पहले उसकी जगह बदलने की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) में सुनवाई होगी। आयोग के आ…

हरियाणा में नलकूप बिजली कनेक्शन की जगह बदलने के नियम पर HERC में सुनवाई
हरियाणा में नलकूप बिजली कनेक्शन की जगह बदलने के नियम पर HERC में सुनवाई

चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों को नलकूप (ट्यूबवेल) का बिजली कनेक्शन जारी होने से पहले उसकी जगह बदलने की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) में सुनवाई होगी। आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली आपूर्ति कोड 2014 में बदलाव के लिए संयुक्त याचिका दायर की है।

याचिका उन नलकूप कनेक्शनों से जुड़ी है, जिनके लिए किसान आवेदन और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर चुका है, लेकिन बिजली कनेक्शन अभी जारी नहीं हुआ। दोनों निगम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर नलकूप की जगह बदलने के लिए नियमों में स्पष्ट व्यवस्था हो।

अभी जगह बदलने के लिए तय नियम नहीं

HERC के सामने आए एक अन्य मामले में UHBVN ने बताया था कि बिजली कनेक्शन जारी होने से पहले नलकूप की बोर साइट बदलने के लिए कोई तय प्रक्रिया या निर्देश नहीं हैं। इसी दौरान आयोग को बताया गया कि UHBVN और DHBVN ने ऐसे मामलों के लिए अलग से नियम बनाने की याचिका दायर की है।

इस प्रस्ताव में बोर फेल होने या सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण जैसी परिस्थितियों का भी जिक्र है। अभी ऐसे मामलों में स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण कनेक्शन की जगह बदलने को लेकर अलग-अलग मामले आयोग तक पहुंच रहे हैं।

किसान के एक मामले के बाद भी उठा था मुद्दा

यमुनानगर के सुरिंदर पाल का नलकूप कनेक्शन भी इसी तरह के विवाद में HERC तक पहुंचा था। पुरानी जगह पर बोर फेल होने के बाद उन्होंने कनेक्शन दूसरी जगह जारी करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान बिजली निगम ने आयोग को बताया था कि कनेक्शन जारी होने से पहले बोर की जगह बदलने के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है। आयोग ने उस मामले को भी बिजली निगमों की Petition No. 88 of 2025 के साथ सुनने का फैसला किया था।

अब इसी Petition No. 88 of 2025 पर 6 अक्टूबर को फिर सुनवाई सूचीबद्ध है। आयोग का अंतिम आदेश आने के बाद ही साफ होगा कि नलकूप कनेक्शन जारी होने से पहले जगह बदलने की अनुमति किन परिस्थितियों और शर्तों पर मिलेगी।

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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