हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये, 25 सितंबर से फिर शुरू होंगे आवेदन; जानें कौन पात्र
हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की योजना 25 सितंबर 2026 से फिर शुरू होगी। जानें पात्रता, आय सीमा, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की ताजा स्थिति

लोकल हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा में पुराने मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की सहायता देने वाली डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को 25 सितंबर 2026 से फिर शुरू किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने 19 अगस्त को अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी थी।
सरकार के अनुसार योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये दिए जाते हैं। योजना का दायरा अन्य वर्गों के गरीब परिवारों तक भी बढ़ाया गया है। 30 जून 2026 तक सभी वर्गों के 85,815 लाभार्थियों को 415.48 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
फिलहाल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना का स्टेटस “Temporary Closed” दिख रहा है। इसलिए अभी आवेदन खुले हुए नहीं मानने चाहिए। सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए योजना को 25 सितंबर से फिर शुरू करने की घोषणा की है।
80 हजार रुपये के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा सरकार के मौजूदा योजना पेज के अनुसार परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
जिस मकान की मरम्मत करानी है, वह आवेदक के नाम होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना होना जरूरी है। आवेदक ने मकान की मरम्मत के लिए पहले किसी दूसरे सरकारी विभाग से अनुदान भी नहीं लिया होना चाहिए।
योजना की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो।
- मकान आवेदक के नाम हो।
- मकान कम से कम 10 साल पुराना हो।
- मकान की मरम्मत की जरूरत हो।
- मकान की मरम्मत के लिए पहले किसी अन्य विभाग से अनुदान न लिया हो।
सरकार की 19 अगस्त की प्रेस रिलीज में 25 सितंबर से योजना दोबारा शुरू करने की बात विशेष रूप से अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए कही गई है। वहीं विभाग के मौजूदा योजना पेज पर 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय सहित सामान्य पात्रता शर्तें दी गई हैं। इसलिए दूसरे वर्गों के आवेदकों को 25 सितंबर को पोर्टल की नई स्थिति और लागू पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।
आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें
विभाग के आधिकारिक योजना पेज पर मकान के मालिकाना हक और उसकी मौजूदा स्थिति से जुड़े दस्तावेज जरूरी बताए गए हैं।
आवेदक को मुख्य रूप से ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- प्लॉट रजिस्ट्री या मकान के मालिकाना हक का प्रमाण
- हरियाणा निवास प्रमाण
- आधार से लिंक बैंक खाता
- मकान की मरम्मत का विस्तृत अनुमान
- मकान की मौजूदा स्थिति की तस्वीरें
सिर्फ Family ID या आय से जुड़ी जानकारी पर्याप्त नहीं है। मकान किसके नाम है, वह कितना पुराना है और उसकी मरम्मत की जरूरत है या नहीं, ये बातें भी आवेदन की पात्रता में महत्वपूर्ण हैं।
मकान कितने साल पुराना होना चाहिए?
यह योजना का एक महत्वपूर्ण eligibility point है।
सरकारी जानकारी के अनुसार मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और उसकी मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए। साथ ही मकान आवेदक के नाम होना जरूरी है।
यानी किसी नए बने मकान के निर्माण के लिए इस योजना के तहत ₹80,000 की सहायता लेने की बात सही नहीं होगी।
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क्या मकान आवेदक के नाम होना जरूरी है?
सरकारी योजना की शर्त के अनुसार मकान आवेदक के नाम होना चाहिए। इसके लिए आवेदन के समय प्लॉट रजिस्ट्री या स्वामित्व का प्रमाण मांगा जाता है।
इसलिए अगर मकान किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है, तो केवल उसमें रहने के आधार पर योजना का लाभ मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अगर पहले किसी योजना से मकान की मरम्मत के पैसे मिल चुके हैं तो क्या होगा?
सरकारी योजना के अनुसार आवेदक ने किसी अन्य विभाग से मकान की मरम्मत के लिए पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए।
इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके परिवार ने पहले किसी सरकारी विभाग से इसी मकान की मरम्मत के लिए सहायता तो नहीं ली है।
80,000 रुपये लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। हरियाणा सरकार की सेवा वेबसाइट आवेदन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल का उल्लेख करती है। जरूरत पड़ने पर आवेदक अंत्योदय केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सहायता ले सकता है।
आवेदन करते समय:
- अपनी पात्रता पहले जांचें।
- मकान के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें।
- आय और निवास संबंधी दस्तावेज तैयार रखें।
- बैंक खाते की जानकारी जांच लें।
- मकान की वर्तमान स्थिति की तस्वीरें रखें।
- मरम्मत का विस्तृत अनुमान तैयार रखें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांचें।
आधिकारिक योजना पेज: डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना
क्या आवेदन करने से पहले ये 7 बातें पूरी हैं?
अगर आप ₹80,000 की सहायता के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो पहले यह checklist देख लें:
| जांच | क्या जरूरी है? |
|---|---|
| हरियाणा निवासी | हां |
| वार्षिक पारिवारिक आय | ₹1.80 लाख तक |
| मकान किसके नाम है | आवेदक के नाम |
| मकान की उम्र | कम से कम 10 साल |
| मकान की स्थिति | मरम्मत योग्य |
| पहले मरम्मत अनुदान लिया है? | नहीं |
| स्वामित्व/मरम्मत के दस्तावेज | जरूरी |
आवेदन के कितने दिन बाद मिलती है राशि
योजना की सरकारी जानकारी इसे ₹80,000 की grant के रूप में बताती है, लेकिन आवेदन की मंजूरी पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद होगी। इसलिए केवल आवेदन कर देने से सहायता मिलना सुनिश्चित नहीं माना जाना चाहिए।
हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना: जरूरी जानकारी एक नजर में
| सवाल | जवाब |
|---|---|
| योजना का नाम | डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
| सहायता | ₹80,000 |
| उद्देश्य | पुराने मकान की मरम्मत |
| आय सीमा | ₹1.80 लाख वार्षिक तक |
| निवासी | हरियाणा |
| मकान | आवेदक के नाम |
| मकान की उम्र | कम से कम 10 साल |
| पहले मरम्मत अनुदान | नहीं लिया होना चाहिए |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| आवेदन माध्यम | सरल हरियाणा/अंत्योदय केंद्र |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हरियाणा में मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 किसे मिलेंगे?
डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की सहायता दी जाती है।
मकान कितना पुराना होना चाहिए?
सरकारी योजना की शर्त के अनुसार मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
सरकारी योजना पेज पर वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा ₹1.80 लाख तक दी गई है।
क्या नया मकान बनाने के लिए ₹80,000 मिलेंगे?
नहीं। यह योजना मौजूदा मकान की मरम्मत के लिए है।
आवेदन कहां करना है?
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अंत्योदय केंद्र से भी आवेदन में सहायता ली जा सकती है।
क्या पहले किसी दूसरी योजना से मकान की मरम्मत की सहायता ले चुके हैं?
सरकारी शर्त के अनुसार जिस आवेदक ने किसी अन्य विभाग से मकान की मरम्मत के लिए पहले अनुदान लिया है, वह इस योजना की पात्रता पूरी नहीं करता।







