बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 22:14 ISTFollow us at:
नौकरी

हरियाणा में अग्निवीरों की पुलिस समेत इन 6 विभागों में सरकारी भर्ती की तैयारी तेज, विभागों से मांगा खाली पदों का रिकॉर्ड

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित खाली पदों का रिकॉर्ड मांगा है। जानें किन विभागों में भर्ती होगी, कितना आरक्षण और कौन-सी परीक्षा देनी होगी।

हरियाणा में पुलिस और छह विभागों की सरकारी भर्ती की तैयारी करते पूर्व अग्निवीर
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष भर्ती वाले खाली पदों का विभागवार रिकॉर्ड मांगा है।

हरियाणा में सेना की सेवा अवधि पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। प्रदेश के मानव संसाधन विभाग ने विभिन्न विभागों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष भर्ती वाले खाली पदों का रिकॉर्ड मांगा है।

विभागों को बताना होगा कि उनके यहां कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने खाली पड़े हैं और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कितने पदों पर भर्ती की जा सकती है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस, वन, जेल, खनन और दूसरी संबंधित सेवाओं में भर्ती की वास्तविक रिक्तियां तय हो सकेंगी।

हालांकि अभी किसी पद के लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। सरकार फिलहाल विभागवार रिक्तियों का आंकड़ा एकत्र कर रही है। रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद HSSC या संबंधित भर्ती एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

विभागों को 26 अगस्त तक देना था खाली पदों का रिकॉर्ड

हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने 25 अगस्त 2026 को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष भर्ती वाले खाली पदों की जानकारी उपलब्ध कराने से संबंधित सर्कुलर जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विभागों को 26 अगस्त को दोपहर तीन बजे तक रिक्तियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। कम समय में रिकॉर्ड मांगने से माना जा रहा है कि सरकार सेना से लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उपलब्ध सरकारी पदों की वास्तविक संख्या जल्द निर्धारित करना चाहती है।

रिक्तियों का रिकॉर्ड मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस विभाग में कितने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती का अवसर मिल सकता है।

इन छह विभागों और सेवाओं में बनेंगे अवसर

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कई वर्दीधारी एवं सुरक्षा से जुड़े पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके तहत इन छह प्रमुख विभागों और सेवाओं में अवसर बन सकते हैं—

  1. हरियाणा पुलिस
  2. गृह विभाग की Indian Reserve Battalion और SDRF
  3. पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग
  4. जेल विभाग
  5. खान एवं भूविज्ञान विभाग
  6. अग्निशमन सेवा

इन विभागों और सेवाओं के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल, IRB कांस्टेबल, SDRF कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं।

किन आठ पदों पर मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण?

विभाग/सेवा पद
हरियाणा पुलिस पुलिस कांस्टेबल
गृह विभाग IRB कांस्टेबल
गृह विभाग SDRF कांस्टेबल
पर्यावरण एवं वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड
पर्यावरण एवं वन्यजीव विभाग वाइल्डलाइफ गार्ड
जेल विभाग जेल वार्डर
खान एवं भूविज्ञान विभाग माइनिंग गार्ड
अग्निशमन सेवा फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर

इन पदों की प्रत्यक्ष भर्ती में हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।

इसके अलावा अन्य Group-C पदों में पांच प्रतिशत तथा सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त विशेषज्ञ कौशल से संबंधित Group-B पदों में एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

क्षैतिज आरक्षण का क्या मतलब है?

पूर्व अग्निवीरों को दिया जाने वाला आरक्षण क्षैतिज होगा। इसका अर्थ है कि उम्मीदवार अपनी मूल सामाजिक श्रेणी—सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या EWS—के भीतर पूर्व अग्निवीर कोटे का लाभ प्राप्त करेगा।

आरक्षण का मतलब बिना चयन प्रक्रिया नौकरी मिलना नहीं है। उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव और दूसरी आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। चयन उसकी योग्यता और भर्ती नियमों के आधार पर होगा।

यदि किसी आरक्षित पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है तो वह पद संबंधित मूल श्रेणी के योग्य उम्मीदवार से भरा जा सकता है।

क्या अग्निवीरों को CET देना पड़ेगा?

हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को Group-C पदों पर नियुक्ति के लिए Common Eligibility Test यानी CET से छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त सेना में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त विशेषज्ञ कौशल से संबंधित परीक्षा में भी छूट मिल सकती है। यह लाभ केवल उस स्थिति में मिलेगा जब अग्निवीर का सैन्य प्रशिक्षण संबंधित सरकारी पद के कौशल से मेल खाता हो।

हालांकि पूर्व अग्निवीरों को भर्ती एजेंसी द्वारा पद के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा देनी होगी। इसलिए CET से छूट का अर्थ सभी परीक्षाओं से छूट नहीं है।

इन पदों पर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से मिलेगी छूट

सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों को Physical Screening Test से छूट देने की व्यवस्था की है।

अग्निवीर पहले ही सेना में शारीरिक प्रशिक्षण और सेवा पूरी कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें इस परीक्षा से राहत दी गई है। भर्ती विज्ञापन जारी होने पर मेडिकल जांच, दस्तावेज सत्यापन और दूसरी लागू शर्तों की जानकारी अलग से दी जाएगी।

किन अग्निवीरों को मिलेगा हरियाणा के आरक्षण का लाभ?

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जो हरियाणा के मूल निवासी हैं और सेना, नौसेना अथवा वायुसेना में निर्धारित अग्निवीर सेवा पूरी कर चुके हैं।

भर्ती के समय उम्मीदवार से संभावित रूप से ये प्रमाण मांगे जा सकते हैं—

  • हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र
  • Ex-Agniveer अथवा सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र
  • शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज
  • सैन्य सेवा के दौरान मिले कौशल और प्रशिक्षण का रिकॉर्ड
  • संबंधित सामाजिक श्रेणी का प्रमाणपत्र
  • भर्ती विज्ञापन में निर्धारित दूसरे दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची भर्ती विज्ञापन आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

क्या पूर्व अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है?

अभी भर्ती के लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। मानव संसाधन विभाग ने केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित खाली पदों की संख्या मांगी है।

इस प्रक्रिया को तीन चरणों में समझा जा सकता है—

  1. विभाग अपने यहां स्वीकृत, भरे और खाली पदों का रिकॉर्ड भेजेंगे।
  2. आरक्षण के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध पदों की संख्या तय होगी।
  3. संबंधित विभाग HSSC अथवा दूसरी भर्ती एजेंसी को पद भरने के लिए मांग भेजेंगे।

भर्ती एजेंसी द्वारा आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन, योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा और चयन प्रक्रिया की तारीख सामने आएगी।

पहली भर्ती कब निकल सकती है?

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण संबंधी समेकित निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होनी है। ऐसे में इसके बाद निकलने वाली संबंधित सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीर आरक्षण शामिल किया जा सकता है।

लेकिन अभी किसी विशेष पद की भर्ती तारीख घोषित नहीं हुई है। विभागों से रिक्तियों का रिकॉर्ड मांगना भर्ती से पहले की तैयारी है, इसे भर्ती अधिसूचना नहीं माना जाना चाहिए।

पूर्व अग्निवीरों को Haryana Staff Selection Commission, हरियाणा मानव संसाधन विभाग और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं की जांच करते रहना चाहिए।

आवेदन के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें

अभी विभागवार पदों की संख्या भी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पूर्व अग्निवीर कोटे में नौकरी दिलाने, आवेदन करवाने अथवा चयन सुनिश्चित करने के नाम पर पैसे मांगता है तो उसके दावे पर विश्वास न करें।

आवेदन केवल भर्ती एजेंसी द्वारा विज्ञापन जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। WhatsApp, Telegram या सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट आवेदन लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए।

विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगे जाने के बाद पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की दिशा में प्रक्रिया जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन वास्तविक पदों की संख्या और आवेदन कार्यक्रम घोषित होना अभी बाकी है।

स्रोत: हरियाणा मानव संसाधन विभाग का 25 अगस्त का सर्कुलरहरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की आरक्षण नीति

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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