हरियाणा में ईवी वाहनों का फ्री पंजीकरण शुरू, 30 लाख तक की EV खरीदने पर मिल रहा लाखों रुपये का सीधा लाभ
हरियाणा में EV का फ्री पंजीकरण शुरू हो गया है। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर पूरा मोटर वाहन कर माफ है। जानें पात्रता, नियम और कितने रुपये बचेंगे।
हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट व्यवस्था लागू होने के बाद ईवी वाहनों का फ्री पंजीकरण शुरू हो गया है। गुरुग्राम और बादशाहपुर में नई व्यवस्था के तहत पहले इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत भी किए जा चुके हैं।
नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ किया जा रहा है। इससे वाहन की कीमत और श्रेणी के अनुसार खरीदारों को पंजीकरण के समय हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का सीधा लाभ मिल सकता है।
हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार ने मोटर वाहन कर में छूट दी है। वाहन के पंजीकरण से जुड़े निर्धारित शुल्क और दूसरे लागू खर्च खरीदार को चुकाने पड़ सकते हैं।
गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों का फ्री पंजीकरण शुरू
हरियाणा सरकार की नई मोटर वाहन कर छूट व्यवस्था 21 अगस्त 2026 से लागू हो गई है। इसके बाद गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में नई व्यवस्था के तहत पहले इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया गया।
नई नीति लागू होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर नहीं देना पड़ रहा। किसी महंगी इलेक्ट्रिक कार पर यह रकम लाखों रुपये तक हो सकती है।
गुरुग्राम के EV खरीदार को हुआ 2.44 लाख रुपये का सीधा लाभ
गुरुग्राम निवासी विक्रांत ने महिंद्रा की BE Formula इलेक्ट्रिक कार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। इस वाहन पर 2 लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर बन रहा था।
नई कर छूट व्यवस्था लागू होने के कारण यह पूरी रकम माफ हो गई। यानी खरीदार को मोटर वाहन कर के रूप में 2,44,900 रुपये जमा नहीं करने पड़े।
हालांकि खरीदार को पंजीकरण से संबंधित निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ा। इसलिए “फ्री पंजीकरण” का अर्थ मुख्य रूप से पंजीकरण के समय लगने वाले मोटर वाहन कर की माफी है, न कि वाहन से जुड़े प्रत्येक शुल्क की समाप्ति।
Tata Tiago EV खरीदने वाले के बचे 81 हजार रुपये
बादशाहपुर निवासी राशिल गोयल ने Tata Tiago EV के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। नई नीति के कारण उन्हें 81 हजार 120 रुपये के मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं करना पड़ा।
इन दोनों उदाहरणों से साफ है कि प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार की बचत एक जैसी नहीं होगी। किसी खरीदार को कितनी राहत मिलेगी, यह वाहन की एक्स-शोरूम कीमत, उसकी श्रेणी और उस पर सामान्य रूप से लगने वाले मोटर वाहन कर पर निर्भर करेगा।
30 लाख रुपये तक की EV पर कितना टैक्स माफ होगा?
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दो स्तर पर मोटर वाहन कर में छूट लागू की है।
| इलेक्ट्रिक वाहन की एक्स-शोरूम कीमत | मोटर वाहन कर में छूट |
|---|---|
| 30 लाख रुपये तक | 100 प्रतिशत |
| 30 लाख रुपये से अधिक | 50 प्रतिशत |
इसका अर्थ है कि यदि किसी पात्र इलेक्ट्रिक वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक है तो उस पर लगने वाला पूरा मोटर वाहन कर माफ हो सकता है।
अगर इलेक्ट्रिक वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से अधिक है तो खरीदार को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
30 लाख की सीमा एक्स-शोरूम कीमत पर लगेगी या ऑन-रोड कीमत पर?
नई नीति में 30 लाख रुपये की सीमा वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर तय की गई है। वाहन की ऑन-रोड कीमत में बीमा, पंजीकरण से जुड़े शुल्क और दूसरे खर्च शामिल हो सकते हैं, लेकिन छूट की श्रेणी तय करने के लिए एक्स-शोरूम कीमत महत्वपूर्ण होगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी इलेक्ट्रिक कार की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक है तो वह 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट वाली श्रेणी में आ सकती है। 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत होने पर 50 प्रतिशत छूट का नियम लागू होगा।
क्या इलेक्ट्रिक वाहन का पूरा रजिस्ट्रेशन मुफ्त हो गया है?
नई व्यवस्था को सामान्य भाषा में इलेक्ट्रिक वाहनों का फ्री पंजीकरण कहा जा रहा है, लेकिन खरीदारों को इसमें एक जरूरी अंतर समझना चाहिए।
सरकार ने पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला मोटर वाहन कर माफ किया है। उपलब्ध सरकारी जानकारी में पंजीकरण से जुड़े सभी शुल्क, बीमा, नंबर प्लेट या दूसरे खर्च माफ करने की बात नहीं कही गई है।
| वाहन से जुड़ा खर्च | नई छूट |
| मोटर वाहन कर | वाहन की कीमत के अनुसार 100% या 50% छूट |
| निर्धारित पंजीकरण शुल्क | देना पड़ सकता है |
| वाहन बीमा | छूट का उल्लेख नहीं |
| नंबर प्लेट और अन्य शुल्क | लागू नियमों के अनुसार देने पड़ सकते हैं |
वाहन खरीदने से पहले डीलर से लिखित रूप में यह जरूर समझ लेना चाहिए कि कुल ऑन-रोड कीमत में कौन-सा टैक्स माफ किया गया है और किन शुल्कों का भुगतान करना होगा।
किन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा लाभ?
नई कर छूट व्यवस्था विभिन्न प्रकार के नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू की गई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- इलेक्ट्रिक स्कूटर
- इलेक्ट्रिक कार
- इलेक्ट्रिक ऑटो
- ई-रिक्शा
- दूसरे पात्र बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन
सरकारी जानकारी में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का उल्लेख है। इसलिए पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों को इस छूट के लिए पात्र मानने से पहले परिवहन विभाग या संबंधित डीलर से पुष्टि करनी चाहिए।
क्या यह सुविधा केवल गुरुग्राम के लोगों को मिलेगी?
नई कर छूट नीति हरियाणा सरकार ने लागू की है। गुरुग्राम और बादशाहपुर में इसके तहत पहले वाहनों का पंजीकरण होने के कारण इसकी शुरुआत की जानकारी गुरुग्राम से सामने आई है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि योजना केवल गुरुग्राम जिले के निवासियों तक सीमित है। हरियाणा में पात्रता शर्तें पूरी करने वाले नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को इसका लाभ मिल सकता है।
अलग-अलग जिलों में वाहन का पंजीकरण कराने से पहले संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण या अधिकृत डीलर से नई व्यवस्था लागू होने की पुष्टि करना उचित रहेगा।
दूसरे राज्य से EV खरीदने पर नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन हरियाणा में खरीदा और हरियाणा में ही पंजीकृत होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या किसी दूसरे राज्य से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उसका पंजीकरण हरियाणा में कराता है तो उसे इस कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
| वाहन की खरीद | वाहन का पंजीकरण | छूट की स्थिति |
| हरियाणा में | हरियाणा में | पात्रता शर्तें पूरी होने पर लाभ |
| दूसरे राज्य में | हरियाणा में | लाभ नहीं |
| हरियाणा में | दूसरे राज्य में | हरियाणा की छूट का लाभ नहीं |
इसलिए केवल कम एक्स-शोरूम कीमत देखकर दूसरे राज्य से वाहन खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरे राज्य से खरीदे गए वाहन पर कर छूट नहीं मिलने से कुल लागत अधिक हो सकती है।
क्या पहले खरीदी गई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी टैक्स वापस मिलेगा?
सरकारी जानकारी में नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देने की बात कही गई है। पहले से पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन या नई नीति लागू होने से पहले जमा किए गए मोटर वाहन कर की वापसी के संबंध में इस सूचना में स्पष्ट प्रावधान नहीं बताया गया है।
इसलिए पहले से इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले लोगों को टैक्स रिफंड मिलने की संभावना मानकर नहीं चलना चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण से आधिकारिक जानकारी लेना जरूरी होगा।
क्या छूट के लिए अलग से आवेदन करना होगा?
गुरुग्राम और बादशाहपुर के उदाहरणों में इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण के दौरान मोटर वाहन कर की रकम माफ हुई है। उपलब्ध सूचना में कर छूट के लिए किसी अलग ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
वाहन खरीदते समय खरीदार को अधिकृत डीलर से इन बातों की पुष्टि कर लेनी चाहिए:
- वाहन नई कर छूट नीति के तहत पात्र है या नहीं
- वाहन की दर्ज एक्स-शोरूम कीमत कितनी है
- पंजीकरण की रसीद में मोटर वाहन कर माफ दिखाया गया है या नहीं
- छूट के बाद कौन-कौन से शुल्क देने होंगे
- वाहन की खरीद और पंजीकरण दोनों हरियाणा में दर्ज हो रहे हैं या नहीं
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
नई नीति से खरीदारों को बड़ी बचत हो सकती है, लेकिन वाहन बुक करने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच कर लेनी चाहिए:
- वाहन पूरी तरह बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए।
- 100 प्रतिशत छूट के लिए एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- वाहन हरियाणा में ही खरीदा जाना चाहिए।
- वाहन का पंजीकरण भी हरियाणा में होना चाहिए।
- डीलर से मोटर वाहन कर में मिलने वाली वास्तविक छूट की राशि पूछें।
- पंजीकरण शुल्क, बीमा और दूसरे खर्चों की अलग जानकारी लें।
- अंतिम भुगतान से पहले वाहन की ऑन-रोड कीमत का पूरा विवरण प्राप्त करें।
- रसीद में कर छूट की राशि सही दर्ज होने की जांच करें।
EV खरीदने वाले के कितने रुपये बचेंगे?
सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर बचत की रकम समान नहीं होगी। गुरुग्राम में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार पर खरीदार के 2,44,900 रुपये बचे, जबकि बादशाहपुर में Tata Tiago EV के खरीदार को 81,120 रुपये का लाभ मिला।
इससे यह समझा जा सकता है कि वाहन की कीमत और लागू कर बढ़ने के साथ बचत की रकम भी बढ़ सकती है। खरीदार अपनी वास्तविक बचत जानने के लिए डीलर से सामान्य मोटर वाहन कर और नई नीति के बाद देय कर की तुलना मांग सकता है।
एक नजर में पूरी योजना
- नई व्यवस्था 21 अगस्त 2026 से लागू हुई।
- गुरुग्राम और बादशाहपुर में पहले EV पंजीकृत हो चुके हैं।
- 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली पात्र EV पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट है।
- 30 लाख रुपये से महंगी EV पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक कार के अलावा स्कूटर, ऑटो और ई-रिक्शा भी योजना में शामिल हैं।
- वाहन हरियाणा में खरीदा और पंजीकृत होना जरूरी है।
- दूसरे राज्य से खरीदे गए वाहन को लाभ नहीं मिलेगा।
- मोटर वाहन कर माफ होने के बाद भी निर्धारित पंजीकरण और दूसरे शुल्क देने पड़ सकते हैं।
- प्रत्येक वाहन पर होने वाली बचत उसकी कीमत और लागू टैक्स के अनुसार अलग होगी।
नई कर छूट व्यवस्था इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की शुरुआती लागत कम कर सकती है। खासकर महंगी इलेक्ट्रिक कार पर मोटर वाहन कर माफ होने से खरीदार को लाखों रुपये तक का सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन वाहन बुक करने से पहले उसकी पात्रता, खरीद का राज्य और पंजीकरण में लगने वाले दूसरे शुल्क जरूर जांच लेने चाहिए।








