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शिक्षा

हरियाणा में कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य , जाने पंजीकरण का तरीका व फीस

हरियाणा में निजी कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। जानें 10 हजार रुपये फीस, पंजीकरण का तरीका और सेंटर चलाने के नए नियम।

हरियाणा में कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन 2026 के नियम और 10 हजार रुपये फीस
हरियाणा में कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन 2026 के नियम और 10 हजार रुपये फीस

लोकल हरियाणा, हिसार। हरियाणा में निजी कोचिंग सेंटर चलाने वाले संचालकों के लिए अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हिसार उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिले में संचालित सभी निजी कोचिंग संस्थानों का नियमानुसार निरीक्षण कर पंजीकरण और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 तथा 2026 में लागू किए गए नियमों के तहत की जा रही है।

नए नियम पहले से चल रहे संस्थानों के साथ नया कोचिंग सेंटर शुरू करने वालों पर भी लागू होंगे। पंजीकरण के लिए 10 हजार रुपये फीस तय की गई है और प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए मान्य होगा। कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों के सामने फीस, फीस वापसी की नीति, कोर्स की अवधि और एक बैच में विद्यार्थियों की संख्या जैसी जानकारी पहले से साफ रखनी होगी। फर्जी टॉपर दिखाने या भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापनों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।

हरियाणा में कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन 2026 के नियम
हरियाणा में कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन 2026 के नियम

हरियाणा में कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितनी फीस लगेगी?

हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थान को संबंधित District Authority के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। नए नियमों के अनुसार registration fee 10 हजार रुपये है। आवेदन की जांच संबंधित प्राधिकरण को 30 दिन के भीतर करनी है। आवेदन में कोई कमी मिलती है तो संस्थान को उसे पूरा करने का मौका दिया जाएगा।

सभी शर्तें पूरी होने पर registration certificate तीन साल के लिए जारी होगा। इसके बाद renewal के लिए प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक महीने पहले आवेदन करना होगा और 5 हजार रुपये renewal fee देनी होगी।

पंजीकरण के समय केवल संस्था का नाम और पता देना पर्याप्त नहीं होगा। संस्थान को अपने कोर्स और curriculum, उनकी अवधि, पूरी fee structure, classrooms की संख्या और क्षमता, एक batch में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या तथा teaching और non-teaching staff की जानकारी देनी होगी।

इसके साथ prospectus, शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की योग्यता, counsellor की जानकारी और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी देना होगा। नियमों में staff के character और antecedents verification की जानकारी भी मांगी गई है।

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किराये की बिल्डिंग में भी खुल सकता है कोचिंग सेंटर

कोचिंग सेंटर चलाने के लिए बिल्डिंग का खुद के नाम होना जरूरी नहीं है। नियमों में owned, leased और rented premises तीनों की जानकारी देने का प्रावधान है।

अगर संस्थान किराये की बिल्डिंग में चल रहा है तो पंजीकरण के समय premises के किराये या lease से संबंधित जानकारी देनी होगी। लेकिन केवल rent agreement होने से registration पूरा नहीं माना जाएगा।

संस्थान को भवन की fire safety और structural stability से संबंधित प्रमाण भी देने होंगे। इसके साथ यह जानकारी भी देनी होगी कि भवन विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए सुगम है या नहीं।

कोचिंग सेंटर चलाने के लिए क्या-क्या व्यवस्था करनी होगी?

हरियाणा में नया कोचिंग सेंटर शुरू करने वाले व्यक्ति को registration के साथ विद्यार्थियों के लिए तय basic facilities भी उपलब्ध करानी होंगी।

संस्थान में पर्याप्त रोशनी, साफ पीने का पानी, छात्र और छात्राओं के लिए अलग शौचालय, fire safety, प्राथमिक चिकित्सा और parking जैसी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। जहां लागू हो वहां library या reading room, Wi-Fi, smart board, computer lab, hostel और canteen जैसी सुविधाओं की जानकारी भी आवेदन में बतानी होगी।

हिसार प्रशासन ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को देखते हुए संस्थानों में कम से कम एक counsellor की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।

स्कूल या दूसरे शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए उनके नियमित school hours के दौरान coaching classes नहीं चलाई जा सकेंगी। नए नियमों में संस्थानों को इसके संबंध में undertaking देने की व्यवस्था भी की गई है।

क्या घर पर बच्चों को पढ़ाने वालों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा?

हर घर पर tuition पढ़ाने वाले व्यक्ति को इन नियमों के तहत coaching institute का registration कराने की जरूरत नहीं है।

हरियाणा के 2024 के कानून में individual home tuition में प्रतिदिन अधिकतम 50 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले व्यक्ति को private coaching institute की परिभाषा से बाहर रखा गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर घर पर 10, 15 या 20 बच्चों को tuition पढ़ाता है और एक दिन में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक नहीं है, तो वह इस परिभाषा में private coaching institute नहीं माना गया है।

हालांकि कोई जगह सिर्फ “घर” में होने के कारण अपने-आप इस छूट में नहीं आएगी। अगर वहां अलग coaching institute के रूप में संस्था चलाई जा रही है, staff रखा गया है और centre के रूप में batches संचालित हो रहे हैं, तो उसकी स्थिति individual home tuition से अलग हो सकती है।

हरियाणा सरकार के Private Coaching Institutes Act, 2024 को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

पूरी तरह online coaching चलाने वालों को लेकर उपलब्ध Act में अलग से साफ व्यवस्था नहीं दी गई है। कानून में private coaching institute को मुख्य रूप से एक single premises से चलने वाली संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए केवल online classes चलाने वाले व्यक्ति या संस्थान को registration कराना है या नहीं, इस बारे में बिना विभागीय clarification के निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। ऐसे मामले में संबंधित District Authority से स्थिति स्पष्ट करना बेहतर रहेगा।

फीस छिपाने और फर्जी टॉपर दिखाने पर होगी कार्रवाई

कोचिंग संस्थानों को अपना prospectus जारी करना होगा। इसमें tuition fee, फीस वापसी की policy, course या batch की अवधि और विद्यार्थियों की क्षमता जैसी जानकारी स्पष्ट रखनी होगी।

किसी दूसरे विद्यार्थी को अपना topper दिखाने, गलत सफलता दर बताने या ऐसे दावे करके छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की अनुमति नहीं होगी।

हिसार में अधिकारियों को जिले के निजी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने और यह जांचने के निर्देश दिए गए हैं कि संस्थानों ने registration कराया है या नहीं और विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं।

विद्यार्थियों और अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर grievance cell बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

लेखक

Kuldeep Singh

कुलदीप सिंह LocalHaryana.com पर लेखक के रुप में कार्यरत हैं। वे वर्ष 2021 से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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