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गुरुग्राम में पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, 12 सितंबर को लोक अदालत; हेल्प डेस्क शुरू

गुरुग्राम में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। पुराने ट्रैफिक चालान के लिए हेल्प डेस्क शुरू है। जानें डॉक्यूमेंट, आरओ नंबर और पूरी प्रक्रिया।

गुरुग्राम में 12 सितंबर 2026 की लोक अदालत में पुराने ट्रैफिक चालान के निपटारे की प्रक्रिया
गुरुग्राम जिला न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ट्रैफिक चालानों के लिए हेल्प डेस्क शुरू की गई है।

गुरुग्राम, 3 सितंबर। गुरुग्राम में लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालान वाले वाहन चालकों के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। चालान निपटाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में 3 सितंबर से ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हेल्प डेस्क भी शुरू कर दी गई है। यह हेल्प डेस्क 12 सितंबर तक चलेगी, जहां वाहन नंबर से पुराने चालान, केस और आरओ नंबर की जानकारी ली जा सकेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र सुरा के दिशा-निर्देश में आयोजित होगी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 2026 शेड्यूल में भी तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख 12 सितंबर तय है। साल की अगली और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को होगी।

12 सितंबर को गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान कैसे निपटाएं?

अगर आपका ट्रैफिक चालान कोर्ट में पेंडिंग है तो पहले उसकी मौजूदा स्थिति चेक करना बेहतर रहेगा। परिवहन विभाग के ई-चालान पोर्टल पर वाहन नंबर या चालान की जानकारी से स्टेटस देखा जा सकता है।

इसके बाद गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में लगाई गई हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है। यहां तैनात कर्मचारी संबंधित चालान का केस और आरओ नंबर उपलब्ध कराएंगे।

आरओ नंबर मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को बताए गए न्यायालय में जाकर न्यायाधीश के सामने अपनी दरखास्त पेश करनी होगी। इसके बाद पात्र चालान का नियमानुसार निपटारा किया जा सकेगा।

गुरुग्राम में मई 2026 की पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले भी इसी तरह हेल्प डेस्क बनाई गई थी और वाहन चालकों को केस/आरओ नंबर देकर संबंधित कोर्ट तक भेजा गया था।

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

गुरुग्राम प्रशासन की मौजूदा जानकारी के अनुसार हेल्प डेस्क पर जाते समय इन दस्तावेजों की एक-एक कॉपी साथ रखनी चाहिए—

  • पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज

अगर चालान नंबर याद नहीं है तो भी वाहन मालिक केवल वाहन नंबर लेकर हेल्प डेस्क पर जा सकता है। वहां उपलब्ध रिकॉर्ड से चालान से जुड़ी जानकारी पता की जा सकती है।

मई में लगी पिछली हेल्प डेस्क पर भी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज मांगे गए थे।

गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान की हेल्प डेस्क कहां लगी है?

हेल्प डेस्क गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर के टावर ऑफ जस्टिस के ग्राउंड फ्लोर पर एस्केलेटर के पास लगाई गई है।

यह सुविधा 3 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 12 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी।

हेल्प डेस्क से जानकारी लेने के लिए कोई फीस नहीं है। यानी चालान का केस या आरओ नंबर पता करने के लिए यहां अलग से पैसा जमा नहीं करना होगा।

कौन से ट्रैफिक चालान लोक अदालत में निपट सकते हैं?

यह सबसे जरूरी बात है। हर तरह का ट्रैफिक चालान अपने आप लोक अदालत में निपट नहीं जाता।

2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत के ऑफिशियल फ्रेमवर्क में कोर्ट में पेंडिंग कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान को निपटारे के लिए शामिल किया गया है। इसके साथ दूसरे सुलह योग्य दीवानी और फौजदारी मामले भी लिए जा सकते हैं।

इसलिए आपका चालान लोक अदालत में लिया जा सकेगा या नहीं, यह चालान की धारा और मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा।

यही वजह है कि पहले हेल्प डेस्क या संबंधित कोर्ट से केस की स्थिति पता करना उपयोगी है।

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान कितना कम हो सकता है?

गुरुग्राम की 12 सितंबर वाली लोक अदालत के लिए अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं मिली है जिसमें कहा गया हो कि हर चालान पर 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत या किसी दूसरी तय दर से छूट मिलेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पात्र मामलों को आपसी सहमति और कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाना है। हर चालान पर एक समान छूट का नियम नहीं है।

देश के कुछ राज्यों में अलग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के कारण 50 प्रतिशत छूट की खबरें चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार के सुपौल में 90 दिन पुराने पात्र ई-चालानों के लिए राज्य की अलग एकमुश्त योजना के तहत 50 प्रतिशत भुगतान का प्रावधान बताया गया है। इसे गुरुग्राम या पूरे हरियाणा पर लागू नहीं माना जा सकता।

इसलिए “12 सितंबर को हर चालान आधे में निपटेगा” जैसी जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं होगा।

हेल्प डेस्क पर कितने पुराने चालानों की जानकारी मिलेगी?

गुरुग्राम प्रशासन की 3 सितंबर की मौजूदा सूचना के अनुसार हेल्प डेस्क पर सितंबर 2022 तक के चालानों की जानकारी उपलब्ध बताई गई है।

इसका मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि सितंबर 2022 के बाद का हर चालान लोक अदालत में नहीं लिया जाएगा। दोनों बातें अलग हैं।

अगर चालान 2022 के बाद का है तो पहले परिवहन ई-चालान पोर्टल पर उसका स्टेटस चेक करें और फिर हेल्प डेस्क या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से यह पता करें कि मामला 12 सितंबर की लोक अदालत के लिए किस स्थिति में है।

वाहन नंबर से ट्रैफिक चालान कैसे पता करें?

अगर चालान नंबर याद नहीं है तो पहले ऑनलाइन ई-चालान पोर्टल पर वाहन नंबर डालकर जानकारी चेक की जा सकती है।

गुरुग्राम की मौजूदा हेल्प डेस्क पर भी केवल वाहन नंबर लेकर पहुंचने की सुविधा दी गई है। कर्मचारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर चालान और केस से जुड़ी जानकारी बताएंगे।

इसके बाद आरओ नंबर मिलने पर संबंधित कोर्ट तक जाना आसान होगा।

यानी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझें—

वाहन नंबर से चालान पता करें → हेल्प डेस्क से केस/आरओ नंबर लें → संबंधित कोर्ट में दरखास्त दें → पात्र चालान का निपटारा।

आरओ नंबर मिलने के बाद क्या करना होगा?

आरओ नंबर मिलने का मतलब चालान अपने आप खत्म होना नहीं है।

यह नंबर संबंधित चालान के कोर्ट केस की पहचान करने में मदद करता है। इसके आधार पर वाहन चालक को संबंधित न्यायालय में जाकर अपनी दरखास्त पेश करनी होती है।

मई 2026 में गुरुग्राम में चली इसी तरह की हेल्प डेस्क में भी वाहन चालकों को केस/रोल नंबर दिया गया था, ताकि वे संबंधित कोर्ट में समय पर आवेदन देकर चालान के निपटारे की प्रक्रिया पूरी कर सकें।

12 सितंबर की लोक अदालत में केवल ट्रैफिक चालान ही निपटेंगे?

नहीं। राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा कई दूसरी तरह के सुलह योग्य मामले भी लिए जाएंगे।

गुरुग्राम में 12 सितंबर की लोक अदालत को लेकर पहले जारी जानकारी में बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल और राजस्व से संबंधित मामलों को भी शामिल बताया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के ऑफिशियल फ्रेमवर्क में भी बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बिजली-पानी बिल, पारिवारिक विवाद और दूसरे सुलह योग्य मामलों की व्यवस्था है।

ट्रैफिक चालान की जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

गुरुग्राम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से अधिक जानकारी के लिए 0124-2221501 पर संपर्क किया जा सकता है।

गुरुग्राम प्रशासन की वेबसाइट पर ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 9213020404 भी दी गई है।

अगर आपका पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो 12 सितंबर का इंतजार करने के बजाय पहले उसका ऑनलाइन स्टेटस और केस नंबर चेक करना बेहतर रहेगा। इससे लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट तक पहुंचने और चालान के निपटारे की प्रक्रिया में आसानी हो सकती है।

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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