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हरियाणा: सेवा सुरक्षा का दायरा बढ़ा, 4 नई श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारी भी होंगे शामिल, 31 जुलाई तक करें पंजीकरण। Haryana Contractual Employees Service Security

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 का दायरा बढ़ाते हुए चार अतिरिक्त श्रेणियों के कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया है। इनमें स्कूल शिक्…

Haryana Contract Employees: 31 जुलाई तक खुला पंजीकरण पोर्टल, जानें कौन-सी 4 नई श्रेणियां हुईं शामिल

Haryana Contractual Employees Service Security: हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने चार अतिरिक्त श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को अधिनियम के तहत शामिल करते हुए उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोल दिया है। पात्र कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक www.secureemployees.csharyana.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024: क्या है यह कानून?

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 हरियाणा विधानसभा में नवंबर 2024 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक अपनी नौकरी बरकरार रख सकें। अधिनियम को 14 अगस्त 2024 से प्रभावी माना गया है

इस कानून के तहत पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते (DA) जैसी सुविधाएं मिलती हैं

सेवा सुरक्षा के लिए पात्रता शर्तें

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 के तहत “सुरक्षित कर्मचारी” (Secured Employee) बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

यदि कोई कर्मचारी एचएसएससी की मेरिट सूची रद्द होने के कारण नियमित पद से वंचित हुआ था, तो उसकी पूर्व की नियमित सेवा को भी 5 वर्ष की पात्रता में गिना जाएगा। विभिन्न विभागों या सरकारी निकायों में दी गई सेवा को भी एक साथ गिना जाएगा

नोट: अधिनियम के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन ₹50,000 तक है

सेवा सुरक्षा के लाभ: क्या-क्या मिलेगा?

पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को “सुरक्षित कर्मचारी” का दर्जा मिलने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

  • नौकरी की सुरक्षा: 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी की गारंटी

  • वेतनमान: संबंधित पद के न्यूनतम वेतन स्तर पर 5%, 10% या 15% की अतिरिक्त वृद्धि

  • वार्षिक वेतन वृद्धि: प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी या 1 जुलाई को वेतन वृद्धि

  • महंगाई भत्ता (DA): नियमित कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2025 से

  • मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ: सभी पात्र लाभ

चार नई श्रेणियां जिन्हें सेवा सुरक्षा के दायरे में लाया गया

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित चार श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को अब अधिनियम के दायरे में लाया गया है:

  1. स्कूल शिक्षा विभाग की कंप्यूटर फैकल्टी

  2. स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट

  3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हारट्रान को छोड़कर) के माध्यम से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी

  4. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी

ये सभी श्रेणियां पहले के पंजीकरण अभियान में शामिल नहीं थीं

सत्यापन प्रक्रिया की समय-सीमा

सरकार ने पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट तीन-स्तरीय समय-सीमा तय की है:

चरण कार्य समय-सीमा
चरण 1 ऑनलाइन पंजीकरण 31 जुलाई 2026 तक
चरण 2 डीडीओ (Drawing and Disbursing Officer) द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन 7 अगस्त 2026 तक
चरण 3 विभागाध्यक्ष (HoD) द्वारा अंतिम जांच और अनुमोदन 15 अगस्त 2026 तक

मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष तथा सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी केवल प्रक्रियागत देरी के कारण सेवा सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे

ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

पात्र अनुबंधित कर्मचारी निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल www.secureemployees.csharyana.gov.in पर जाएं

  2. पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

  3. मांगी गई सभी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी सही-सही दर्ज करें

  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

  5. फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

सलाह: आखिरी दिन पोर्टल पर अत्यधिक लोड हो सकता है, इसलिए पंजीकरण समय से पहले कर लें।

सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश

सत्यापन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए मानव संसाधन विभाग ने खजाना एवं लेखा विभाग के निदेशक तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के प्रबंध निदेशक को भी निर्देश दिए हैं कि नई शामिल श्रेणियों के कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक विवरण शीघ्र मानव संसाधन विभाग तथा हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (HKCL) को उपलब्ध कराया जाए

सेवा सुरक्षा अधिनियम: कितने कर्मचारियों को होगा लाभ?

हरियाणा सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से करीब सवा लाख (1.25 लाख) अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नायब सिंह सैनी सरकार ने यह कानून विधानसभा में पारित कराया था

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है?
पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पात्र कर्मचारी www.secureemployees.csharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

Q2: इस बार किन नई श्रेणियों को सेवा सुरक्षा के दायरे में लाया गया है?
चार नई श्रेणियों में स्कूल शिक्षा विभाग की कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हारट्रान को छोड़कर) के अनुबंधित कर्मचारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी शामिल हैं

Q3: सेवा सुरक्षा का लाभ पाने के लिए क्या पात्रता शर्तें हैं?
कर्मचारी को 15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 वर्ष की अनुबंधित सेवा पूरी करनी होगी और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों का वेतन प्राप्त किया होना चाहिए

Q4: सत्यापन प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?
सत्यापन की तीन-स्तरीय प्रक्रिया है – 31 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण, 7 अगस्त तक डीडीओ सत्यापन और 15 अगस्त तक विभागाध्यक्ष स्तर पर अंतिम अनुमोदन

Q5: “सुरक्षित कर्मचारी” बनने पर क्या लाभ मिलेंगे?
सुरक्षित कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा, वेतनमान में अतिरिक्त वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ मिलेंगे

Q6: क्या एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं?
हां, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से कार्यरत पात्र अनुबंधित कर्मचारी भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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