चंडीगढ़, 29 अक्टूबर 2026। हरियाणा सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राहत देने जा रही है। सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे और 30 नवंबर 2026 तक चलेंगे। पात्र युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से हर महीने 1,200 से 2,000 रुपये तक भत्ता मिलेगा। इसके लिए सबसे अहम शर्त है कि उम्मीदवार का 1 नवंबर 2026 तक किसी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन साल का पंजीकरण होना जरूरी है ।
भत्ते की राशि दो श्रेणियों में बांटी गई है। 12वीं पास, या मैट्रिक के बाद का मान्य दो वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा रखने वाले युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं स्नातक या उससे अधिक योग्यता वाले, और 12वीं के बाद का तीन वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे । आवेदन हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे ।
पात्रता की पूरी शर्तें, एक भी चूके तो आवेदन रद्द
योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति, या दो हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए ।
इसके अलावा उम्मीदवार किसी संस्थान में विद्यार्थी, प्रशिक्षु या अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए। वह नौकरीपेशा या स्वरोजगार में भी नहीं होना चाहिए। सक्षम युवा योजना का लाभार्थी भी इस भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा। बर्खास्त सरकारी कर्मचारी और छह महीने या उससे अधिक की सजा पाए उम्मीदवार भी नियमों के अनुसार बाहर रहेंगे ।
यह भी पढ़ेंः महज 25 साल की उम्र में हांसी के प्रतीक चहल का प्रधानमंत्री सलाहकार समिति में चयन, पिता करते है खेती
दस्तावेजों की लिस्ट और आवेदन का तरीका
आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाणपत्र, रोजगार पंजीकरण कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, राजस्व अधिकारी से सत्यापित संपत्ति संबंधी Annexure-A, स्व-घोषणा पत्र Annexure-B, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) तैयार रखना होगा। विवाहित महिला उम्मीदवारों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी देना होगा ।
आवेदन के लिए hrex.gov.in पर लॉगिन करके Unemployment Allowance का विकल्प चुनना होगा। Annexure-A डाउनलोड करके संबंधित अधिकारी से सत्यापन कराना होगा। फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक विवरण भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट करने के बाद प्रिंटआउट जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
एक जरूरी बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में आवेदन प्रक्रिया को सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) से जोड़कर भी बताया गया है, लेकिन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर उपलब्ध लिंक ही अंतिम माना जाएगा । आवेदन करने से पहले पात्रता और दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें, ताकि अंतिम तारीख पर कोई परेशानी न हो।










