हरियाणा में सैलून, ब्यूटी पार्लर, बुटीक समेत इन कामों के लिए महिलाओं को 3 लाख रुपये, जानें नियम व शर्तें। Haryana Widow Loan Scheme
लोकल हरियाणा, विधवा अनुदान योजना। : हरियाणा में विधवा महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को भिवानी की उपायुक्त मनदीप कौर…

- विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख तक लोन
- ब्याज पर 50 हजार रुपये तक मिल सकती है राहत
- आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज तय
लोकल हरियाणा, विधवा अनुदान योजना। : हरियाणा में विधवा महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को भिवानी की उपायुक्त मनदीप कौर ने योजना की जानकारी साझा करते हुए पात्र महिलाओं से इसका लाभ लेने को कहा। लोन स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है और इसके ब्याज पर हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से तय सीमा तक अनुदान मिलता है। इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय से योजना की जानकारी लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।
विधवा लोन योजना 3 लाख के लिए सालाना आय कितनी होनी चाहिए?
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ लेने वाली विधवा महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक प्रेस नोट में इसे आवेदक महिला की सालाना आय के रूप में बताया गया है।
विधवा स्वरोजगार लोन के लिए उम्र सीमा क्या है?
महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
क्या जिन्होंने पहले कोई लोन लिया है, वे भी विधवा अनुदान योजना का फॉर्म भर सकती हैं?
पहले लोन लेना अपने आप में योजना से बाहर होने की वजह नहीं है। शर्त यह है कि आवेदक पहले लिए गए किसी ऋण में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। यानी पुराने लोन का भुगतान नियम के अनुसार चल रहा है तो केवल पहले लोन लेने के कारण महिला अपात्र नहीं मानी गई है।
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विधवा अनुदान योजना में किस-किस बिजनेस के लिए लोन मिलता है?
योजना के तहत डेयरी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस और स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई जैसे स्वरोजगार के लिए लोन लिया जा सकता है।
10 सितंबर को नारनौल से जारी एक अन्य सरकारी सूचना में बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, भैंस पालन, मसाला-अचार इकाई, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कामों का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि महिला जिस स्वरोजगार को करने में सक्षम हो, उस काम के लिए योजना के तहत ऋण पर विचार किया जा सकता है।
3 लाख रुपये पूरे अनुदान के रूप में मिलते हैं या लोन के रूप में?
योजना में 3 लाख रुपये तक की राशि बैंक लोन के रूप में मिलती है। अनुदान लोन के ब्याज पर दिया जाता है। हरियाणा महिला विकास निगम ब्याज की प्रतिपूर्ति करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये या तीन साल, जो भी पहले हो, रखी गई है।
विधवा लोन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
आवेदन के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और रिहायशी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होते हैं। भिवानी से जारी सरकारी सूचना में आवेदक को इन दस्तावेजों की दो-दो कॉपी जमा करवाने के लिए कहा गया है।
विधवा लोन योजना हरियाणा 3 लाख के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की राइट टू सर्विस सूची में Subsidized Scheme for Widows के लिए आवेदन का माध्यम SARAL Haryana पोर्टल दिया गया है। इस सेवा के लिए 30 दिन की समय सीमा भी तय है।
आवेदन के लिए SARAL Haryana पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर संबंधित सेवा चुननी होती है। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
विधवा महिला लोन के लिए फॉर्म कहां जमा करवाएं?
ऑनलाइन आवेदन SARAL Haryana के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं भिवानी में योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सरकारी प्रेस नोट में इच्छुक महिलाओं को इसी कार्यालय से संपर्क करने की जानकारी दी गई है।
योजना में बैंक लोन की मंजूरी पात्रता और संबंधित बैंक प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। इसलिए 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा होने का मतलब यह नहीं है कि हर आवेदक को पूरी राशि अपने आप मंजूर हो जाएगी।








