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हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना: 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों की महिलाएं करें आवेदन, जानें पात्रता

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के नियम 1 नवंबर से बदलेंगे। जानें 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले किन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे।
हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के नियम 1 नवंबर से बदलेंगे। जानें 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले किन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे।

करनाल। हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सरल केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

करनाल के उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने पात्र महिलाओं से योजना के लिए पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की सालाना आय पहले निर्धारित एक लाख रुपये की सीमा के भीतर होनी चाहिए थी, अब उस सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक परिवारों की महिलाएं योजना के दायरे में आ सकेंगी।

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिला के लिए हर महीने 2,100 रुपये की सहायता निर्धारित है। करनाल प्रशासन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें से 1,100 रुपये लाभार्थी के बचत बैंक खाते में सीधे जमा किए जाते हैं। शेष राशि की व्यवस्था योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कौन-सी महिलाएं पात्र हैं?

करनाल प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, योजना के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • आयु: महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • पारिवारिक आय: परिवार की सत्यापित सालाना आय परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी (FIDR) के अनुसार 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • हरियाणा का निवासी: महिला स्वयं हरियाणा की निवासी हो। यदि महिला दूसरे राज्य से विवाह करके हरियाणा आई है, तो उसके पति के हरियाणा का निवासी होने की शर्त लागू होती है। आवेदन की तारीख तक पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में निवास की शर्त भी पूरी होनी चाहिए।
  • एक परिवार में महिलाओं की संख्या: एक ही परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

योजना के तहत चरण तीन और चार के कैंसर मरीजों, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों तथा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से संबंधित निर्धारित सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए संबंधित नियमों और व्यक्तिगत पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है।

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आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

रजिस्ट्रेशन करवाते समय निम्न दस्तावेज अपने पास रखें:

  1. महिला का आधार कार्ड।
  2. मोबाइल नंबर।
  3. बैंक खाते का नंबर।
  4. हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र।
  5. बिजली का बिल।
  6. परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड।

आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई जानकारी और दस्तावेज सही हैं। परिवार की आय से संबंधित जानकारी का सत्यापन FIDR के आधार पर किया जाता है।

लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें?

योजना का पंजीकरण करवाने के लिए महिलाएं इन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकती हैं:

1. मोबाइल ऐप से: अपने स्मार्टफोन में लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करें।

2. CSC सेंटर से: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करवाएं।

3. सरल केंद्र से: नजदीकी सरल केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं और आवेदन में सहायता प्राप्त करें।

योजना से संबंधित नियमों, आवेदन की स्थिति या अन्य जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

योजना में आवेदन करते समय परिवार की सत्यापित वार्षिक आय, निवास संबंधी शर्तों और निर्धारित आयु सीमा की जांच अवश्य करें। केवल आवेदन करने से लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं होता; महिला को योजना के सभी लागू पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।

योजना की पात्रता और भुगतान से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए हरियाणा सरकार के PRMS पोर्टल पर जारी मूल प्रेस विज्ञप्ति देखें।

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