हरियाणा आय प्रमाण पत्र 2026, SARAL पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे बनवाएं, जानें पूरी प्रक्रिया
हरियाणा आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। यह स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आरक्षण…
हरियाणा आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार की कुल वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आरक्षण लाभ और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है। हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए SARAL (Antyodaya-SARAL) पोर्टल (saralharyana.gov.in) शुरू किया है, जिस पर 550 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब आपको बार-बार तहसील या एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इस लेख में आय प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज, फीस, समय सीमा और स्टेटस चेक करने का तरीका विस्तार से बताया गया है।
आय प्रमाण पत्र क्या है और इसका क्या उपयोग है
आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो आवेदक की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसे तहसीलदार या एसडीएम (उपमंडल मजिस्ट्रेट) जैसे अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। आवेदन के दौरान दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें नौकरी, व्यापार, कृषि या अन्य माध्यमों से होने वाली सभी आय को शामिल किया जाता है।
इस प्रमाण पत्र का उपयोग कई जगहों पर होता है:
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स्कूलों और कॉलेजों में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन
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सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण (EWS, OBC-NCL) का लाभ
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सरकारी आवास योजनाओं (हाउसिंग स्कीम) के लिए आवेदन
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राशन कार्ड और एलपीजी सब्सिडी के लिए
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वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएं
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जाति प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आधार दस्तावेज
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आय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता (Eligibility)
हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की मुख्य शर्तें ये हैं:
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आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए
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आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। (यह सीमा प्रमाण पत्र के उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, जैसे EWS के लिए 8 लाख रुपये सालाना)
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कोई आयु सीमा नहीं है, छात्र से लेकर नौकरीपेशा कोई भी आवेदन कर सकता है
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आवेदन का उद्देश्य स्कॉलरशिप, सरकारी योजना, आरक्षण आदि होना चाहिए
आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को स्कैन करके रख लें:
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पहचान प्रमाण (Identity Proof): आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड (कोई एक)
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पता प्रमाण (Address Proof): राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल (कोई एक)
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आय प्रमाण (Income Proof): सैलरी स्लिप (नौकरीपेशा के लिए), स्व-घोषणा पत्र (Self-declaration), नियोक्ता प्रमाण पत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की रंगीन फोटो
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निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): हरियाणा निवासी साबित करने के लिए
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परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID): SARAL पोर्टल पर आवेदन के लिए
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10वीं/12वीं की अंकसूची (अगर उपलब्ध हो)
ध्यान दें: सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-attested) कॉपी अपलोड करनी होती है।
SARAL पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Guide)
हरियाणा सरकार का SARAL (Antyodaya-SARAL) पोर्टल आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन का मुख्य माध्यम है। यहां पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से बताई गई है:
चरण 1: SARAL पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
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SARAL पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in खोलें
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होम पेज पर “New User? Register Here” पर क्लिक करें
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रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड (कम से कम 9 अक्षर, विशेष चिह्न और नंबर सहित) भरें
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राज्य: हरियाणा चुनें
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“Submit” पर क्लिक करें
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ईमेल और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें (OTP 15 मिनट के लिए वैध है)
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अकाउंट तैयार है, अब लॉगिन करें
चरण 2: सेवा (Service) चुनें और आवेदन करें
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saralharyana.gov.in पर लॉगिन करें
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“Apply for Services” → “View All Available Services” पर क्लिक करें
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सर्च बॉक्स में “Income Certificate” या “आय प्रमाण पत्र” टाइप करें
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“Income Certificate” सेवा चुनें
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आवेदन फॉर्म खुलेगा, उसमें सभी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, आय विवरण आदि) सही-सही भरें
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स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें
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सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा) पर टिक करें और कैप्चा भरें
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“Submit” पर क्लिक करें
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आवेदन जमा होने के बाद Acknowledgement Receipt (स्वीकृति रसीद) डाउनलोड करें
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एप्लिकेशन रेफरेंस आईडी (Application Reference ID) नोट कर लें—यह स्टेटस ट्रैक करने के काम आएगी
विशेष स्थिति: अगर PPP (Family ID) में आय पहले से वेरिफाइड है
अगर SARAL पोर्टल पर आपकी फैमिली आईडी (PPP) में आय पहले से “Verified” है, तो आवेदन करने के 10 मिनट के भीतर डिजिटल साइन वाला प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाता है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (Offline Method)
जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है:
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अपने नजदीकी तहसील कार्यालय (Tehsil Office) या एसडीएम कार्यालय (SDM Office) जाएं
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वहां से आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म लें
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फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें
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सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें
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आवेदन फॉर्म निर्धारित अधिकारी को जमा करें
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ट्रैकिंग के लिए स्वीकृति रसीद (Acknowledgment Receipt) ले लें
ध्यान दें: ऑफलाइन आवेदन में ऑनलाइन प्रक्रिया की तुलना में अधिक समय लग सकता है।
आवेदन शुल्क (Application Fee)
हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क 30 रुपये है। यह शुल्क नाममात्र (Nominal) है और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
प्रमाण पत्र जारी होने में कितना समय लगता है (Processing Time)
ऑनलाइन आवेदन के बाद आय प्रमाण पत्र 7 से 10 कार्यदिवसों (Working Days) में जारी हो जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार यह समय 14 दिन या 15 दिन तक भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 7-10 दिनों में प्रमाण पत्र मिल जाता है। अगर SARAL पोर्टल पर फैमिली आईडी में आय पहले से वेरिफाइड है, तो यह 10 मिनट में भी मिल सकता है।
आय प्रमाण पत्र की वैधता (Validity)
हरियाणा आय प्रमाण पत्र एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए वैध होता है। यानी 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक। कुछ राज्यों में यह 6 महीने से 1 साल तक वैध होता है, लेकिन हरियाणा में यह आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए ही जारी किया जाता है। समाप्ति तिथि के बाद नए सिरे से आवेदन करना होता है।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें (Status Check)
आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं:
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SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in पर लॉगिन करें
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“Application History” या “Track Application Status” पर क्लिक करें
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एप्लिकेशन रेफरेंस आईडी (Application Reference ID) दर्ज करें
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स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा
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स्टेटस “Delivered” होने पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका: status.saralharyana.nic.in पर जाकर एप्लिकेशन आईडी डालें। आवेदन प्रोसेस होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर भी सूचना भेजी जाती है।
प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें (Download Certificate)
प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करना बहुत आसान है:
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SARAL पोर्टल पर लॉगिन करें
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“Application History” पर जाएं
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स्वीकृत (Approved) आवेदन चुनें
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“Download Certificate” पर क्लिक करें
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प्रमाण पत्र सेव करें या प्रिंट निकालें
SARAL पोर्टल हेल्पलाइन और सहायता
आवेदन के दौरान किसी भी समस्या के लिए SARAL पोर्टल की हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है:
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हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
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टोल-फ्री नंबर: 1800-2000-023
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ईमेल: saral.haryana@gov.in
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| सेवा | लिंक |
|---|---|
| SARAL पोर्टल (आवेदन) | saralharyana.gov.in |
| स्टेटस चेक | status.saralharyana.nic.in |
| ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल | citizen.edisha.gov.in |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: क्या हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क है?
हां, आय प्रमाण पत्र के लिए 30 रुपये का शुल्क है।
प्रश्न: आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?
ऑनलाइन आवेदन के बाद 7 से 10 कार्यदिवसों में प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। अगर SARAL पोर्टल पर फैमिली आईडी में आय पहले से वेरिफाइड है, तो 10 मिनट में भी मिल सकता है।
प्रश्न: आय प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है?
यह एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए वैध होता है।
प्रश्न: क्या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है?
हां, आप नजदीकी तहसील या एसडीएम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: आय प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?
यह तहसीलदार या एसडीएम (उपमंडल मजिस्ट्रेट) जैसे अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है।

