हरियाणा फैमिली आईडी (PPP) अलग कैसे करें? शादी या अलग रहने पर नई आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया। Haryana Family id split Process
Haryana Family id split Process: हरियाणा में शादी के बाद या अलग रहने पर फैमिली आईडी (PPP) अलग कैसे करें? मेरा…
Haryana Family id split Process: हरियाणा में संयुक्त परिवार से अलग रहने या शादी के बाद राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी (PPP) अलग करना आवश्यक है। मेरा परिवार पोर्टल पर उपलब्ध ‘स्प्लिट फैमिली’ मॉड्यूल के जरिए नागरिक ऑनलाइन नई फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP) स्प्लिट विवरण
| विवरण का नाम | जानकारी |
| पोर्टल का नाम | मेरा परिवार (Mera Parivar) |
| आधिकारिक वेबसाइट | meraparivar.haryana.gov.in |
| सेवा का प्रकार | स्प्लिट फैमिली (एक आईडी से दो आईडी बनाना) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (सिटिजन लॉगिन या सीएससी सेंटर) |
| वेरिफिकेशन समय | 7 से 15 कार्यदिवस |
फैमिली आईडी अलग करने के लिए जरूरी दस्तावेज
पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र को अलग करने के लिए आवासीय प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना उचित प्रमाण के आवेदन पहले ही चरण में रद्द हो जाता है।
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अलग बिजली कनेक्शन का बिल (अलग रहने का सबसे मुख्य प्रमाण)
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अलग होने वाले सदस्यों के आधार कार्ड
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आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए)
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शादी के कारण अलग होने पर मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह प्रमाण पत्र)
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बिना बिजली बिल के क्या फैमिली आईडी अलग हो सकती है?
वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार, एक ही घर में अलग रहने का दावा साबित करने के लिए पोर्टल पर अलग बिजली मीटर का खाता नंबर (Account Number) दर्ज करना अनिवार्य है। बिजली बिल के बिना स्प्लिट फैमिली (Split Family) का ऑनलाइन विकल्प आगे नहीं बढ़ता है। जिन परिवारों का बिजली मीटर एक ही है, उन्हें पहले नया कनेक्शन लेना पड़ता है।
हरियाणा मेरा परिवार पोर्टल पर फैमिली आईडी अलग (Split) कैसे करें?
नई आईडी बनाने की प्रक्रिया मेरा परिवार पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) से शुरू होती है। पोर्टल के होमपेज पर सिटिजन कॉर्नर (Citizen Corner) में जाकर ‘अपडेट फैमिली डिटेल्स’ विकल्प चुनना होता है।

मौजूदा फैमिली आईडी नंबर डालकर और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करके डैशबोर्ड में लॉगिन किया जाता है। डैशबोर्ड खुलने के बाद स्क्रीन पर ‘स्प्लिट फैमिली’ (Split Family) का बटन दिखाई देता है।

स्प्लिट विकल्प पर क्लिक करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की सूची सामने आ जाती है। यहाँ उन सदस्यों के नाम टिक करने होते हैं जिन्हें पुरानी आईडी से हटाकर नई आईडी में ले जाना है।
सदस्यों का चयन करने के बाद अलग होने का कारण (जैसे- शादी या पारिवारिक कारण) बताना होता है। इसके बाद बिजली बिल का नंबर डालकर पीडीएफ (PDF) फाइल अपलोड करनी होती है। सभी जानकारी सही होने पर फाइनल सबमिट कर दिया जाता है।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया और समय
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद रिक्वेस्ट संबंधित खंड विकास कार्यालय (BDPO) या लोकल कमेटी के पास जाती है।
कमेटी के सदस्य अपलोड किए गए बिजली बिल और आवासीय स्थिति का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करते हैं। जांच में दावा सही मिलने पर 7 से 15 दिन के भीतर पुरानी आईडी से नाम कटकर नई फैमिली आईडी जनरेट हो जाती है। नई आईडी का नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेज दिया जाता है।
पीपीपी (PPP) कस्टमर केयर और हेल्पलाइन नंबर
यदि फैमिली आईडी अलग करने के दौरान पोर्टल पर कोई तकनीकी समस्या आती है या आपकी रिक्वेस्ट लंबे समय से पेंडिंग है, तो सिटिजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट (CRID) की आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीपीपी ग्राहक सेवा नंबर: 0172-4880500
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वैकल्पिक संपर्क नंबर: 9888633322
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ईमेल आईडी: grievances-hppa.crid@hry.gov.in
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कॉल करने का समय: सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
एक फैमिली आईडी से दो फैमिली आईडी कैसे बनाएं?
एक आईडी से दो आईडी बनाने के लिए मेरा परिवार पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन करके ‘स्प्लिट फैमिली’ (Split Family) का विकल्प चुनना होता है। अलग होने वाले सदस्यों का चयन करके नया बिजली बिल अपलोड करना होता है।
शादी के बाद फैमिली आईडी अलग करने के लिए क्या चाहिए?
शादी के बाद अलग आईडी बनाने के लिए पति-पत्नी का आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट और जिस घर में रह रहे हैं वहां का अलग बिजली बिल होना अनिवार्य है।
फैमिली आईडी अलग होने में कितने दिन लगते हैं?
पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के बाद लोकल कमेटी वेरिफिकेशन करती है। इस पूरी प्रक्रिया और नई आईडी जनरेट होने में आमतौर पर 7 से 15 दिन का समय लगता है।







