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हरियाणा में इन 9 कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान, 31 अक्टूबर तक मौका

हरियाणा में इन 9 कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान
हरियाणा में इन 9 कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान

हरियाणा, 23 अक्टूबर। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने का मौका है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना किसानों को कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। सहायक गन्ना विकास अधिकारी डॉ. अनिल चौहान ने बताया कि इच्छुक किसान 31 अक्टूबर 2026 तक विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

किन 9 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

योजना के तहत गन्ना किसानों के लिए निम्न कृषि यंत्र शामिल हैं :

  • पावर ऑपरेटेड गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस (30 से 120 लीटर क्षमता)
  • पावर वीडर (इंजन चालित, 5 एचपी से 7.5 एचपी से कम)
  • शुगरकेन रतून मैनेजर
  • वाइड रो रिजर/रिजर
  • 4 फीट रोटावेटर
  • ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर
  • सब-सॉइलर/चिजलर
  • गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर
  • मिनी ट्रैक्टर

किन किसानों को मिलेगा इस योजना का फायदा?

यह अनुदान हरियाणा के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के किसानों के लिए है। इनमें यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसों, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जींद, पलवल, भूना, गोहाना और महम क्षेत्र शामिल हैं । यानी अगर आप इन इलाकों में गन्ने की खेती करते हैं, तो आप इस योजना के दायरे में आते हैं।

आवेदन कैसे और कहाँ करें?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान को www.agriharyana.gov.in पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरना होगा। विभाग ने साफ किया है कि योजना की पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज और आवेदन के नियम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन करने से पहले इन्हें जरूर पढ़ लें, ताकि फॉर्म में कोई कमी न रहे और आखिरी समय पर परेशानी न हो ।

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क्या आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ सकती है?

फिलहाल विभाग की ओर से साफ संदेश है कि 31 अक्टूबर 2026 तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी तरह के एक्सटेंशन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर दें।

ध्यान रखने वाली बात

गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना के तहत आधुनिक बिजाई तकनीकों (चार फीट चौड़ी कतार, सिंगल-बड, बड-चिप विधि, फाउंडेशन सीड नर्सरी, पेड़ी प्रबंधन) पर भी अनुदान दिया जाता है । लेकिन यह सूचना मुख्य रूप से कृषि यंत्रों पर अनुदान से जुड़ी है। जिन किसानों के पास ये यंत्र नहीं हैं या पुराने हो चुके हैं, उनके लिए यह सीधा फायदे का मौका है।

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