पलवल, होडल और हथीन में 21 नवंबर को लगेगी लोक अदालत, इन मामलों को होगा निपटारा
लोकल हरियाणा, पलवल, 23 अक्टूबर। पलवल में चेक वाउंस मामले निपटाने का शानदार मौका मिलने वाला है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 21 नवंबर 2026 को पलवल जिला में विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन क…

लोकल हरियाणा, पलवल, 23 अक्टूबर। पलवल में चेक वाउंस मामले निपटाने का शानदार मौका मिलने वाला है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 21 नवंबर 2026 को पलवल जिला में विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित मामलों का विशेष रूप से निपटारा किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर पलवल के साथ-साथ उपमंडलीय न्यायालय होडल और हथीन में भी लगेगी।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश गोयल ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों को आपसी सहमति और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप निपटाने का अवसर उपलब्ध कराना है। इससे संबंधित पक्षकारों को अपने मामलों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच मिलेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। पूरे हरियाणा में इसी दिन यह विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें धारा 138 के तहत लंबित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाया जाएगा।
इन मामलों का होगा निपटारा
इस लोक अदालत में मुख्य रूप से धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामले सुने जाएंगे। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह पहल की गई है ताकि चेक बाउंस के मामलों का तेजी से निपटारा हो सके और पक्षकारों को लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिले। गुरुग्राम में जारी एक सूचना के मुताबिक, लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा और लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित मामले रखने वाले पक्षकार 21 नवंबर 2026 को होने वाली इस विशेष लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल से संपर्क किया जा सकता है या राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी जानकारी ली जा सकती है।
प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश गोयल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष राज्य लोक अदालत के बारे में जिलाभर में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसका मकसद यह है कि अधिक से अधिक लोग इस पहल की जानकारी प्राप्त कर सकें और पात्र मामलों का निपटारा लोक अदालत के जरिए करवा सकें।
जिन पक्षकारों के चेक बाउंस के मामले अदालत में लंबित हैं, उनके लिए यह एक सीधा अवसर है। लोक अदालत में आपसी सहमति से विवाद सुलझाने से समय और धन दोनों की बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने न्यायालय में संपर्क करके आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।








