DHBVN का बड़ा फैसला: अब ALM और SA को प्रमोशन के लिए सेफ्टी कोड टेस्ट पास करना अनिवार्य, बिना टेस्ट इंक्रीमेंट पर रोक

DHBVN ने ALM और SA के प्रमोशन के लिए सेफ्टी कोड टेस्ट अनिवार्य किया। छह महीने में टेस्ट पास न करने पर इंक्रीमेंट रुकेगा, अब हर तीन महीने में होगी परीक्षा।

चंडीगढ़, 1 नवंबर 2026। बिजली की लाइनों और सब-स्टेशनों पर काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने प्रमोशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब असिस्टेंट लाइनमैन (ALM) और सब-स्टेशन अटेंडेंट (SA) को लाइनमैन (LM) और असिस्टेंट सब-स्टेशन अटेंडेंट (ASSA) के पद पर प्रमोशन पाने के लिए सेफ्टी कोड टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। बिना परीक्षा पास किए भविष्य में किसी कर्मचारी को इन पदों पर प्रमोट नहीं किया जाएगा।

निगम प्रबंधन ने यह दिशा-निर्देश पे-फिक्सेशन ऑडिट के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आने के बाद जारी किए हैं। हालांकि, पहले ही बिना टेस्ट पास किए प्रमोट हो चुके कर्मचारियों को एक बार राहत दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को पद संभालने की तारीख से छह महीने के भीतर सेफ्टी कोड टेस्ट पास करना होगा।

छह महीने में टेस्ट पास नहीं तो रुकेंगे वित्तीय लाभ

निगम के आदेश के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी तय छह महीने में परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसके इंक्रीमेंटल बेनेफिट्स रोक दिए जाएंगे। टेस्ट पास करने की तारीख तक ये लाभ केवल नोशनल आधार पर ही दिए जाएंगे। यानी कर्मचारी को तय समय में परीक्षा पास करना जरूरी होगा, वरना वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।

हर तीन महीने में होगी परीक्षा

कर्मचारियों को परीक्षा देने के पर्याप्त अवसर मिल सकें, इसके लिए निगम ने XEN/मॉनिटरिंग को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अब संबंधित कार्यालयों में हर तीन महीने में सेफ्टी कोड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। निगम ALM, LM, SA, ASSA, SSA, AFM और JE जैसे पदों के लिए सेफ्टी कोड टेस्ट की अनिवार्यता को स्पष्ट करेगा। इसके लिए नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। साथ ही, ‘अन्य तकनीकी अधीनस्थ’ जैसे अस्पष्ट शब्दों की जगह स्पष्ट पदनाम और नियम तय किए जाएंगे।

पहले से मौजूद है सेफ्टी कोड टेस्ट का प्रावधान

DHBVN में सेफ्टी कोड टेस्ट का प्रावधान पहले से मौजूद है। निगम के पुराने निर्देशों के मुताबिक तकनीकी कर्मियों को अगले पद पर प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए यह परीक्षा पास करनी होती है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के आदेश में भी साफ किया गया था कि सेफ्टी कोड परीक्षा पास किए बिना किसी कर्मचारी को प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा और नियम तोड़ने पर संबंधित प्रमोटिंग अधिकारी जिम्मेदार होगा । अब DHBVN ने इस नियम को और सख्त और स्पष्ट कर दिया है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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