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हरियाणा में एक फ्लोर के फ्लैट मालिकों के लिए गुड न्यूज, अलग मिल सकता है बिजली कनेक्शन

हरियाणा में एक फ्लोर के अलग-अलग फ्लैटों के लिए बिजली कनेक्शन पर HERC सुनवाई
हरियाणा में एक ही फ्लोर पर बने अलग-अलग फ्लैटों को स्वतंत्र बिजली कनेक्शन देने पर 6 अक्टूबर को HERC सुनवाई करेगा।

चंडीगढ़। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में एक ही फ्लोर पर बने अलग-अलग फ्लैटों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। ऐसे फ्लैटों को अलग-अलग बिजली कनेक्शन देने के मुद्दे पर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करेगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने इस व्यवस्था को लेकर आयोग से नियम और दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है। लंबे समय से अलग मीटर की मांग कर रहे उपभोक्ताओं के लिए इस सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतिम व्यवस्था HERC के फैसले के बाद ही तय होगी।

HERC के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक यह मामला Petition No. 28 of 2025 के तहत चल रहा है। DHBVN ने उन फ्लैटों के बिजली कनेक्शन को लेकर आयोग से दिशा-निर्देश मांगे हैं, जहां एक ही मंजिल को बांटकर एक से अधिक आवासीय यूनिट बनाई गई हैं।

एक ही फ्लोर पर अलग बिजली मीटर की मांग क्यों

गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई शहरी क्षेत्रों में ऐसी इमारतें हैं जहां एक ही मंजिल पर एक से अधिक परिवार अलग-अलग फ्लैटों में रह रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था में ऐसे मामलों में अलग बिजली कनेक्शन मिलने में परेशानी आती रही है।

अलग मीटर नहीं होने पर बिजली बिल और खपत को लेकर भी विवाद की स्थिति बनती है। उपभोक्ताओं की ओर से बिजली निगम को अलग-अलग कनेक्शन देने के लिए आवेदन और ज्ञापन भी दिए गए हैं। पिछले काफी समय से गुरुग्राम सहित कुछ जिला अदालतों में भी अलग कनेक्शन से जुड़े मामले पहुंचे हैं।

DHBVN इसी स्थिति को लेकर HERC पहुंचा है। आयोग के सामने दाखिल याचिका में एक ही फ्लोर पर बनाए गए कई dwelling units के लिए बिजली कनेक्शन के आवेदनों से निपटने की प्रक्रिया तय करने और जरूरत के अनुसार नियमों में बदलाव की मांग की गई है।

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2025 से HERC में चल रहा है मामला

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले को मई 2025 में सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। इसके बाद अलग-अलग चरणों में मामले पर सुनवाई होती रही है। HERC के आधिकारिक शेड्यूल में Petition No. 28 of 2025 की सुनवाई 2026 में भी कई बार सूचीबद्ध हुई है। अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तय है।

इस मामले का असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जो एक ही मंजिल पर बने अलग-अलग आवासीय हिस्सों में रहते हैं और अपने नाम से स्वतंत्र बिजली कनेक्शन चाहते हैं।

अगर HERC अलग कनेक्शन के लिए नियम तय करता है तो उपभोक्ताओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया और बिजली निगम की जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो सकेगी।

पहले भी बिजली कनेक्शन के नियमों में हुआ है बदलाव

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने 2023 में Electricity Supply Code में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की थी। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी निर्धारित शर्तों के तहत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का रास्ता आसान करना था। आयोग ने बिजली को बुनियादी जरूरत बताते हुए ऐसे आवेदनों के लिए नियमों में बदलाव पर कार्रवाई की थी।

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