मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में बड़ा बदलाव, अब इन महिलाओं को मिलेगें 5000 रुपये
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana: हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, जो विशेष रूप से कामगार महिलाओं के लिए है। हाल ही में, इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा कामगार महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता उनकी मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने और उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है।
योजना में क्या बदलाव हुआ है?
पहले, यह योजना उन महिलाओं के लिए थी जिनकी दूसरी संतान बेटी होती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अब यह सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जिनका दूसरा बच्चा बेटा होगा। यह बदलाव विशेष रूप से कामगार महिलाओं को ध्यान में रखकर किया गया है।
सहायता राशि कितनी है और कैसे मिलेगी?
सरकार इस योजना के तहत ₹5,000 की सहायता राशि प्रदान कर रही है। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त: ₹3,000 – गर्भावस्था के दौरान बच्चे की पहली जांच के बाद
- दूसरी किस्त: ₹2,000 – बच्चे के टीकाकरण के बाद
कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं के लिए है:
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
- मनरेगा कार्ड धारक महिलाएं
- बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं
- 40% से अधिक दिव्यांगता वाली महिलाएं
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी महिलाएं
- ₹8,00,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए, पात्र महिलाएं निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं:
- अपने क्षेत्र की आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें।
- योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे बैंक खाता विवरण और अन्य पहचान पत्र तैयार रखें।
- आंगनवाड़ी वर्कर की मदद से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल कामगार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करती है। यदि आप या आपके परिचित में कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। याद रखें, एक स्वस्थ मां से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):
प्रश्न 1: क्या यह योजना सभी महिलाओं के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह योजना विशेष रूप से कामगार और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए है।
प्रश्न 2: क्या पहले बच्चे पर भी यह सहायता मिलेगी?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल दूसरे बच्चे (बेटे) के जन्म पर लागू होती है।
प्रश्न 3: क्या सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी?
उत्तर: हां, सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
प्रश्न 4: क्या इस योजना के लिए कोई आयु सीमा है?
उत्तर: इस योजना के लिए कोई विशेष आयु सीमा नहीं है, लेकिन महिला को कामगार या निर्धारित आय वर्ग में होना चाहिए।
प्रश्न 5: क्या यह योजना पूरे हरियाणा में लागू है?
उत्तर: हां, यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में लागू है।