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हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में 1 नवंबर से बदलेंगे नियम, अब 3 लाख आय वाले इन परिवारों को भी मिलेंगे 2100 रुपये

चंडीगढ़, 10 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में योजना के नियमों में बदलाव…

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के नियम 1 नवंबर से बदलेंगे। जानें 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले किन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे।
हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के नियम 1 नवंबर से बदलेंगे। जानें 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले किन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे।

चंडीगढ़, 10 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत अब 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले कुछ खास परिवारों की महिलाएं भी हर महीने 2100 रुपये की सहायता पाने की पात्र होंगी। हालांकि, यह छूट सभी परिवारों के लिए नहीं है। सरकार ने इसके लिए तीन खास शर्तें रखी हैं। इसके अलावा योजना का लाभ ले रही महिलाओं को अब हर महीने की बजाय तीन महीने में एक बार चेहरे का सत्यापन कराना होगा।

3 लाख रुपये तक आय वाले किन परिवारों को मिलेगा लाभ?

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि योजना के तहत तीन खास श्रेणियों के परिवारों के लिए सालाना आय की सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है।

  • बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक: जिन परिवारों के बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं।
  • निपुण भारत मिशन: जिन परिवारों के कक्षा पहली से चौथी तक पढ़ने वाले बच्चों ने निपुण भारत मिशन के तहत तय योग्यता स्तर हासिल किया है।
  • कुपोषण से बाहर आए बच्चे: जिन परिवारों के बच्चे गंभीर या मध्यम कुपोषण की स्थिति से बाहर निकलकर सामान्य स्वास्थ्य की श्रेणी में आ गए हैं।

इन तीनों में से किसी एक शर्त को पूरा करने वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को 3 लाख रुपये तक सालाना पारिवारिक आय होने पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा। हालांकि, योजना की उम्र, निवास और दूसरी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

बाकी महिलाओं के लिए कितनी रहेगी आय सीमा?

योजना में सामान्य परिवारों के लिए सालाना आय सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है। सरकार ने 17 सितंबर 2026 को योजना का दूसरा चरण शुरू करते हुए इसे पहले की 1 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाया था।

अब 3 लाख रुपये वाली छूट सिर्फ तय की गई तीन श्रेणियों के लिए होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी परिवार की सालाना आय 2 लाख 50 हजार रुपये है, लेकिन वह इन तीनों शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं करता, तो सिर्फ आय के आधार पर उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अब तीन महीने में एक बार करना होगा चेहरे का सत्यापन

सरकार ने पहले से योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए भी एक नियम बदला है। अभी महिलाओं को हर महीने लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए चेहरे का सत्यापन करना होता है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह सत्यापन तीन महीने में एक बार करना होगा। इससे महिलाओं को हर महीने ऐप पर सत्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बदलाव भी 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

हर महीने कितने रुपये मिलेंगे?

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली कुल मासिक सहायता 2100 रुपये ही रहेगी। योजना में भुगतान को लेकर पहले मंजूर व्यवस्था के अनुसार 1100 रुपये बचत बैंक खाते में और बाकी 1000 रुपये सरकारी व्यवस्था के तहत आरडी या एफडी में जमा किए जाने का प्रावधान है। जमा राशि ब्याज सहित तय अवधि पूरी होने पर मिलेगी।

यह भुगतान व्यवस्था पहले के संशोधनों से जुड़ी है। 10 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में मंजूर नए नियमों का मुख्य बदलाव विशेष परिवारों की पात्रता और चेहरे के सत्यापन से जुड़ा है।

नए आवेदन कैसे होंगे?

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। आवेदन के समय फैमिली आईडी, आधार, परिवार की आय और बैंक खाते की जानकारी की जरूरत पड़ सकती है।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग पात्रता और बैंक खाते की जांच करता है। सिर्फ फॉर्म जमा होने से किस्त शुरू नहीं होती। जिन महिलाओं के परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा और 3 लाख रुपये तक है, उनके लिए नई पात्रता के तहत आवेदन की प्रक्रिया का पूरा विवरण संशोधित सरकारी नियमों और ऐप में जारी निर्देशों से पता चलेगा।

यह भी पढ़ें:हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के नए आवेदन शुरू, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट और मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन

सरकार की ओर से 10 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक योजना की 11वीं किस्त में 10 लाख 10 हजार महिलाओं के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये भेजे गए थे। नए बदलावों के बाद कितनी और महिलाएं योजना से जुड़ेंगी, इसकी अलग संख्या अभी सामने नहीं आई है।

योजना की पुरानी पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, इस पेज पर पुराने नियम भी दर्ज हैं। नए नियमों के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं को 1 नवंबर से लागू होने वाले संशोधित निर्देशों के मुताबिक अपनी पात्रता जांचनी होगी।

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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