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हरियाणाः पलवल में अवैध ढाबों, दुकानों और 12 एकड़ कॉलोनी पर चला पीला पंजा,

पलवल में अवैध कॉलोनी और निर्माण के खिलाफ जिला नगर योजनाकार की कार्रवाई
पलवल में अवैध कॉलोनियों, ढाबों, दुकानों एवं निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई।

पलवल, 02 अक्टूबर। जिला नगर योजनाकार पलवल अनिल मलिक द्वारा अवैध कॉलोनियों, ढाबों, दुकानों एवं निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने पलवल के केजीपी के दोनों ओर तथा नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र पलवल में अवैध ढाबों, दुकानों एवं निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की।

जिला प्रशासन के सहयोग से की गई इस कार्रवाई के दौरान केजीपी के दोनों ओर लगभग 5 से 7 अवैध ढाबों, दुकानों एवं निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा नियंत्रित क्षेत्र पलवल के गांव बहरौला की राजस्व संपदा में लगभग 12 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 45 डीपीसीएल, बाउंड्रीवाल, सड़क नेटवर्क तथा एक डीलर ऑफिस को ध्वस्त किया गया।

जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक के अनुसार यह कार्रवाई हरियाणा नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 तथा शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनिल मलिक स्वयं मौके पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, फील्ड स्टाफ तथा पुलिस बल भी मौजूद रहा।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी सख्ती

जिला नगर योजनाकार, पलवल ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी विकसित करने तथा उनमें अनधिकृत निर्माण करने की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना विभाग की प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।

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आमजन से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट नहीं खरीदने की अपील

जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है कि वे भू-माफिया के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा की गारंटी नहीं दी जाती है।

उन्होंने आमजन से यह भी अनुरोध किया कि किसी भी अवैध कॉलोनी अथवा निर्माण में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से उसकी वैधता एवं आवश्यक अनुमति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति विकसित की गई अवैध कॉलोनी अथवा किए गए निर्माण को कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी समय हटाया जा सकता है।

अवैध कॉलोनियों अथवा निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आमजन जिला नगर योजनाकार पलवल के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स सेक्टर-12 में प्रथम तल पर स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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