हरियाणा में 2651 राशन डिपो के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास युवाओं को मौका, देखें गांव वाइज लिस्ट
चंडीगढ़, 10 अक्टूबर। हरियाणा में राशन डिपो खोलकर अपना रोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के 2651 राशन डिपो आवंटित करने के लिए ऑनल…

चंडीगढ़, 10 अक्टूबर। हरियाणा में राशन डिपो खोलकर अपना रोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के 2651 राशन डिपो आवंटित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। कुल राशन डिपो में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गांव और वार्ड के हिसाब से खाली डिपो की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है।
किस गांव में कितने राशन डिपो खाली? यहां देखें पूरी लिस्ट
हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में खाली राशन डिपो की गांव वाइज लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। इस लिस्ट में जिला, ब्लॉक, गांव या वार्ड का नाम, खाली डिपो की संख्या और महिलाओं के लिए आरक्षित डिपो का अलग-अलग ब्योरा दिया गया है।
यहां क्लिक करके 2651 राशन डिपो की पूरी गांव वाइज लिस्ट देखें
यह 114 पेज की सरकारी लिस्ट है। इसमें अपने जिले और गांव का नाम खोजकर रिक्तियां देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अंबाला जिले के बत्रोहन गांव में एक डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 1 में तीन डिपो खाली हैं, जिनमें एक महिलाओं के लिए है।
आवेदन करने से पहले अपने गांव या वार्ड की रिक्ति जरूर देखें, क्योंकि आवेदक उसी क्षेत्र के राशन डिपो के लिए आवेदन कर सकता है, जहां का वह निवासी है।
राशन डिपो के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
खाद्य विभाग के नियमों के मुताबिक आवेदन के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी।
- आवेदक की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
- कम से कम 12वीं पास या इसके बराबर शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र जरूरी है।
- आवेदक उसी गांव या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जहां डिपो खाली है।
- हरियाणा का परिवार पहचान पत्र और चालू साल का निवासी प्रमाणपत्र होना चाहिए।
मौजूदा राशन डिपो लाइसेंस धारक, सरकारी स्थायी या संविदा कर्मचारी, वर्तमान सरपंच-पंच और नगर निकाय सदस्य आवेदन के पात्र नहीं हैं। नियमों में इनसे और मौजूदा डिपो धारकों से कुछ नजदीकी पारिवारिक रिश्ते रखने वाले लोगों पर भी रोक लगाई गई है।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत डिपो आरक्षित
नए राशन डिपो लाइसेंस में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी नियमों के मुताबिक महिला आरक्षित डिपो के आवंटन में तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा, तलाकशुदा और अकेली मां जैसी श्रेणियों को तय क्रम में प्राथमिकता मिलेगी।
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी गांव वाइज लिस्ट में अलग से दी गई है। चयन में संबंधित श्रेणी और दूसरे नियमों के साथ परिवार की सत्यापित आय को भी ध्यान में रखा जाएगा।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
विभाग ने राशन डिपो लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है। आवेदक ये कागजात तैयार रखें।
- 12वीं की मार्कशीट या शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र
- बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र
- परिवार पहचान पत्र और हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र
- आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर
- आय संबंधी दस्तावेज
- राशन डिपो लाइसेंस के लिए अनुशंसा पत्र
- प्रस्तावित दुकान का किरायानामा, लीज या मालिकाना हक का प्रमाण
- दुकान का साइट मैप
- सरपंच या नगर निकाय सदस्य का नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने का घोषणापत्र
- पहले राशन डिपो का लाइसेंस रद्द नहीं होने का घोषणापत्र
दस्तावेजों के सत्यापन के समय मूल कागजात और उनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी उपलब्ध रखनी होंगी।
सरल पोर्टल पर राशन डिपो के लिए आवेदन कैसे करें?
नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।
- सबसे पहले saralharyana.gov.in पर जाकर लॉगिन करें।
- उपलब्ध सेवाओं में से ‘न्यू एफपीएस लाइसेंस’ का विकल्प चुनें।
- निर्देश पढ़ने के बाद आवेदन शुरू करने के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद एचपीडीएस पोर्टल खुलेगा। वहां ‘चेक वैकेंसी’ पर जाकर अपने गांव या वार्ड में खाली डिपो देखें।
- अपनी फैमिली आईडी दर्ज करके परिवार के सदस्यों में से अपना नाम चुनें।
- परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी अपने आप भर जाएगी। बाकी जरूरी जानकारी और प्रस्तावित दुकान का पता दर्ज करें।
- पूरा फॉर्म जांचने के बाद सबमिट कर दें।
फॉर्म जमा होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा। एप्लीकेशन नंबर संभालकर रखें, क्योंकि आगे इसी से आवेदन का स्टेट्स देखा जा सकेगा।
आवेदन के बाद दुकान और दस्तावेजों की होगी जांच
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक प्रस्तावित राशन डिपो की दुकान पर पहुंचकर जांच करेगा। इस दौरान आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि मौके पर मौजूद होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने या जानकारी गलत होने पर आवेदन अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। जांच पूरी होने के बाद राशन डिपो का लाइसेंस जारी करने का अंतिम फैसला संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी करेगा।
आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 है। आवेदक हरियाणा खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गांव वाइज रिक्तियां और आवेदन के निर्देश देख सकते हैं। सरल पोर्टल पर आवेदन में परेशानी आने पर 1800-2000-023 हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं।








