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हरियाणा के वोटरों को बड़ी राहत: अब 30 सितंबर तक जुड़वा-सुधार सकेंगे नाम, 6 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

हरियाणा SIR में नाम जोड़ने व सुधार की अंतिम तारीख 30 सितंबर हुई। दावे 28 अक्टूबर तक निपटेंगे और अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को जारी होगी।

हरियाणा में वोटर लिस्ट सुधार के लिए मतदान केंद्र पर आवेदन लेते BLO
हरियाणा में 29 और 30 अगस्त को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर BLO मौजूद रहेंगे।

हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम जुड़वाने, गलत विवरण ठीक कराने और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इन आवेदनों और SIR के तहत जारी नोटिस का निपटारा 28 अक्टूबर तक होगा, जबकि हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने इससे पहले दावे और आपत्तियों के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया था। निपटारे की अंतिम तारीख 28 सितंबर और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख 3 अक्टूबर तय थी। संशोधित कार्यक्रम से उन लोगों को अतिरिक्त मौका मिला है, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया या नाम, पता, उम्र, फोटो सहित किसी विवरण में गलती है।

रोहतक में वोटर लिस्ट जरूर चेक करें, गलती है तो 30 सितंबर तक मौका

रोहतक के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतबीर सिंह ने जिले के पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की है। नाम गायब होने या किसी जानकारी में गलती मिलने पर तय अवधि में संबंधित दावा या आपत्ति दाखिल की जा सकती है।

रोहतक में भी संशोधित SIR कार्यक्रम लागू होगा। जिले के मतदाताओं को अब 30 अगस्त की पुरानी समयसीमा के बाद भी एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। स्थानीय स्तर पर BLO, ERO या AERO से संपर्क कर मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो Form-6 भरें

जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे Form-6 के जरिए नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ निर्धारित दस्तावेज और घोषणा पत्र देना होगा।

Election Commission के मुताबिक अब तक हरियाणा में 87,262 Form-6 आवेदन मिल चुके हैं। नया मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना, संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और तय qualifying date पर 18 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है।

आवेदन Voters’ Service Portal के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित BLO, ERO या AERO कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

नाम, पता या दूसरी जानकारी गलत है तो Form-8

मतदाता सूची में नाम की स्पेलिंग, पता, फोटो या दूसरी जानकारी में गलती होने पर Form-8 का इस्तेमाल किया जाता है। यही फॉर्म पता बदलने, मौजूदा मतदाता विवरण में सुधार, नया EPIC लेने या PwD marking जैसी सेवाओं के लिए भी है।

हरियाणा में SIR के दौरान अब तक 79,246 Form-8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए जिन मतदाताओं की जानकारी गलत है, वे फाइनल सूची आने का इंतजार करने के बजाय 30 सितंबर तक correction के लिए आवेदन कर सकते हैं।

गलत या अपात्र नाम हटवाने के लिए Form-7

मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति, स्थान बदल चुके मतदाता या अन्य अपात्र नाम को हटवाने अथवा किसी नाम के शामिल होने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए Form-7 का प्रावधान है।

राज्य में अब तक 6,167 Form-7 आवेदन मिले हैं। किसी नाम को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित जांच और नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

SIR का नोटिस आया है तो क्या करें?

हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं को दस्तावेज या रिकॉर्ड से जुड़ी विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक 41,59,707 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 21,98,288 मामलों का निपटारा हो चुका है।

जिस मतदाता को SIR से संबंधित नोटिस मिला है, उसे नोटिस में बताई गई तारीख और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ERO या AERO के सामने अपना पक्ष रखना होगा। संशोधित कार्यक्रम में ऐसे नोटिसों के निपटारे के लिए भी 28 अक्टूबर तक का समय रखा गया है।

वोटर लिस्ट कहां चेक करें और मदद कहां मिलेगी?

मतदाता अपना नाम Election Commission के Voters’ Service Portal और ECINET के माध्यम से ऑनलाइन जांच सकते हैं। वहीं BLO से संपर्क कर अपने मतदान केंद्र की मतदाता सूची में भी नाम देखा जा सकता है। Election Commission की वेबसाइट पर voter registration, correction और application status की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।

किसी समस्या या जानकारी के लिए संबंधित BLO, ERO या AERO कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा Voter Helpline 1950 और ECINET App की Book a Call सुविधा भी उपलब्ध है।

संशोधित SIR कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी, 28 अक्टूबर तक उनका निपटारा होगा और इसके बाद 6 नवंबर को हरियाणा की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

लेखक

Sandeep Kumar

संदीप कुमार LocalHaryana.com के संस्थापक और संपादक हैं। वे वर्ष 2020 से डिजिटल पत्रकारिता और ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन और संपादन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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