हरियाणा में वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए 2 दिन, 29-30 अगस्त को बूथ पर मिलेंगे BLO
हरियाणा में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, गलत जानकारी ठीक कराने या किसी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। शनिवार 29 अगस्त और रविवार 30 अगस्त को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शा…
हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत दावे और आपत्तियां देने की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2026 निर्धारित है। इसलिए अंतिम दो दिन प्रदेशभर के बूथों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बूथ पर नहीं जा पाने वाले लोग निर्वाचन आयोग के Voters’ Service Portal से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
आज और कल कितने बजे बूथ पर मिलेंगे BLO?
हरियाणा के मतदान केंद्रों पर शनिवार 29 अगस्त और रविवार 30 अगस्त को BLO सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। मतदाता अपने निर्धारित बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जांच सकते हैं और जरूरत के अनुसार आवेदन जमा करा सकते हैं।
यह अभियान हरियाणा के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण मतदान केंद्रों पर चलाया जा रहा है। आवेदन संबंधित बूथ के अलावा निर्वाचन पंजीयन अधिकारी यानी ERO और सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी यानी AERO के कार्यालय में भी दिया जा सकता है।
अगर आपको अपने मतदान केंद्र या BLO की जानकारी नहीं है तो Voters’ Service Portal, ECINET ऐप अथवा मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 की मदद ली जा सकती है।
किन लोगों को इन दो दिनों में जरूर आवेदन करना चाहिए?
यह विशेष अभियान केवल नए वोट बनवाने के लिए नहीं है। निम्न स्थिति वाले लोगों को अपनी जानकारी जांचकर जरूरत पड़ने पर आवेदन करना चाहिए:
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम दिखाई नहीं दे रहा है।
- नाम, उम्र, पता, फोटो या दूसरी जानकारी गलत दर्ज है।
- एक जुलाई 2026 तक आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी नाम नहीं जुड़ा।
- SIR सत्यापन के दौरान दस्तावेज जमा कराने का नोटिस मिला है।
- किसी मृत, दूसरी जगह जा चुके या एक से अधिक स्थान पर दर्ज मतदाता के नाम पर आपत्ति देनी है।
- मकान बदलने के कारण वोटर लिस्ट में पता बदलवाना है।
केवल पुराना Voter ID Card पास होना पर्याप्त नहीं है। मतदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र की मौजूदा मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी होता है। इसलिए जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है, उन्हें भी अपना नाम एक बार जांच लेना चाहिए।
नाम जोड़ने या गलती ठीक कराने के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?
Form 6: यदि आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो नया मतदाता बनने के लिए Form 6 भरना होगा। आवश्यक आयु और निवास प्रमाण के साथ निर्धारित घोषणा भी देनी होगी।
Form 8: वोटर लिस्ट में नाम, पता, उम्र, फोटो अथवा दूसरी जानकारी गलत है तो Form 8 के माध्यम से सुधार कराया जा सकता है। इसी फॉर्म का इस्तेमाल निवास बदलने, नया Voter ID प्राप्त करने और दिव्यांग मतदाता के रूप में जानकारी दर्ज कराने के लिए भी होता है।
Form 7: किसी मृत, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके, अयोग्य या एक से अधिक जगह दर्ज मतदाता का नाम हटवाने अथवा उस प्रविष्टि पर आपत्ति देने के लिए Form 7 होता है। आपत्ति देते समय सही कारण और उससे संबंधित जानकारी देनी होगी।
बूथ पर जाते समय क्या साथ लेकर जाएं?
आवेदन के प्रकार के अनुसार दस्तावेज अलग हो सकते हैं। नया नाम जुड़वाने वाले व्यक्ति को अपनी उम्र और वर्तमान पते से संबंधित प्रमाण रखना चाहिए। जानकारी में सुधार कराने वाले व्यक्ति को उस सही जानकारी का प्रमाण देना होगा जिसे वह मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहता है।
साथ में हाल की फोटो, मोबाइल नंबर और उपलब्ध होने पर पुराना Voter ID या EPIC नंबर भी रखें। जिन मतदाताओं को SIR के दौरान नोटिस मिला है, वे नोटिस में मांगे गए दस्तावेज और उसकी प्रति लेकर जाएं।
स्वीकार्य दस्तावेजों की पूरी सूची संबंधित फॉर्म और निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध होती है। बिना जरूरत बहुत सारे दस्तावेज देने के बजाय उसी जानकारी का स्पष्ट प्रमाण लगाएं जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।
वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ें या ठीक करें?
बूथ पर नहीं जा सकने वाले मतदाता निर्वाचन आयोग के Voters’ Service Portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपनी जरूरत के अनुसार Form 6, Form 7 या Form 8 चुनें। मांगी गई जानकारी भरें, संबंधित दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा कर दें। आवेदन पूरा होने पर मिलने वाला reference number सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी से बाद में आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है।
ऑनलाइन फॉर्म जमा करते ही नाम अपने आप वोटर लिस्ट में शामिल या ठीक नहीं होता। आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारी निर्णय लेते हैं। जरूरत पड़ने पर BLO घर आकर या फोन के माध्यम से सत्यापन भी कर सकता है।
SIR का नोटिस मिला है तो क्या करना होगा?
जिन मतदाताओं की पुरानी जानकारी या दस्तावेज स्पष्ट नहीं मिले, उन्हें निर्वाचन अधिकारियों की ओर से नोटिस दिया गया है। ऐसे व्यक्ति नोटिस को नजरअंदाज न करें। उसमें मांगे गए दस्तावेज 30 अगस्त तक संबंधित BLO, ERO या AERO के पास जमा कराएँ।
नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि नाम तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता को अपनी पात्रता और जानकारी प्रमाणित करने का अवसर देना है। समय पर जवाब नहीं देने की स्थिति में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे निर्णय लिया जा सकता है।
अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जांचें?
मतदाता Voters’ Service Portal पर जाकर EPIC नंबर अथवा नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी की मदद से अपना रिकॉर्ड खोज सकते हैं। ECINET ऐप से भी मतदाता सूची, मतदान केंद्र और BLO से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है।
नाम नहीं मिलने पर केवल अलग-अलग spelling से बार-बार खोजने पर निर्भर न रहें। अपने बूथ पर उपलब्ध ड्राफ्ट सूची भी जांचें और BLO से रिकॉर्ड की पुष्टि कराएं। नाम वास्तव में छूटा हुआ है तो 30 अगस्त तक Form 6 जमा किया जा सकता है।
30 अगस्त के बाद क्या होगा?
यह समयसीमा हरियाणा में चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के दावे और आपत्तियों से संबंधित है। प्राप्त आवेदनों की जांच और निपटारा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपना reference number या जमा किए गए फॉर्म की रसीद संभालकर रखनी चाहिए। आवेदन लंबित रहने या दूसरी सहायता की जरूरत होने पर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। ECINET में उपलब्ध “Book a Call” सुविधा से भी निर्वाचन कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है।
जानकारी के प्रमुख स्रोत: हरियाणा सरकार का विशेष अभियान संबंधी अपडेट, निर्वाचन आयोग का Voters’ Service Portal और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।








