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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, 58 साल तक सुनिश्चित होंगी सेवाएं

हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी है। इस अध्यादेश का नाम “दी हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस आर्डिनेंस 2024” रखा गया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कदम उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था, वह उसे निभा रही है।

मुख्यमंत्री का बयान: कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बड़े फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जितनी भी घोषणाएं करती है, उन्हें तुरंत लागू भी करती है। सरकार का यह कदम प्रदेश के करीब एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

15 अगस्त तक पांच साल पूरे करने वालों को मिलेगा लाभ

इस अध्यादेश के अनुसार, 15 अगस्त 2024 तक जिन कच्चे कर्मचारियों ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, उनकी नौकरी अब 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा, इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन भी मिलेगा। यह कदम सरकार द्वारा प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।

अतिथि अध्यापकों को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अध्यादेश का लाभ सिर्फ कच्चे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अतिथि अध्यापकों को भी इसका फायदा मिलेगा। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में लगे 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए भी सेवा नियम बनाकर उनकी नौकरी को 58 साल तक के लिए सुरक्षित किया था। फरवरी 2019 में विधानसभा में पारित इस एक्ट के तहत अतिथि अध्यापक सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेंगी यह सुविधाएं

सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी घोषित की हैं। इनमें हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को मानदेय में वृद्धि, एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ शामिल हैं। इसके अलावा, पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

उच्च वेतन वालों के लिए अलग प्रविधान

हालांकि, हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई इस पालिसी में 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार की योजना है कि उनके लिए अलग से प्रविधान किया जाएगा।

नयी नीति से कर्मचारियों को राहत

सरकार की इस नई नीति से प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को न सिर्फ नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वेतन वृद्धि के जरिए उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस फैसले से जहां कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, वहीं सरकार के इस कदम की सराहना भी की जा रही है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार, एक अनुभवी हिंदी समाचार लेखक हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 5 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डिजीटल समाचार वेबसाइट chopal TV से की थी, जहां उन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदर रिपोर्ट पेश की हैं। संदीप कुमार, पिछले 1.5 महीने से लोकल हरियाणा पर पाठकों तक सही व स्टीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

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