हरियाणा में इन कृषि यंत्रों पर फिर शुरू हुई 50% सब्सिडी, 3 अगस्त तक करें आवेदन
हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2026-27 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पराली जलाने की समस्या को कम करना और आधुनिक कृषि यंत्रों क…
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2026-27 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की समस्या को कम करना, आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 अगस्त 2026 कर दी है।
क्या है Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026?
यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इसके माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। हर साल धान और गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचा फसल अवशेष (पराली) किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कई किसान समय की कमी के कारण पराली जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार यह योजना लागू कर रही है ताकि किसान बिना पराली जलाए खेती की तैयारी कर सकें।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी?
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले कई आधुनिक कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। पात्र किसान निम्नलिखित मशीनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं:
- सुपर एसएमएस (Super SMS)
- हैप्पी सीडर (Happy Seeder)
- सुपर सीडर (Super Seeder)
- स्ट्रॉ चॉपर / श्रेडर / मल्चर
- रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ
- जीरो टिल सीड ड्रिल
- स्ट्रॉ बेलर
- रेक (Rake)
- क्रॉप रीपर
- ट्रैक्टर माउंटेड लोडर
- ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन
इन मशीनों का उपयोग फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन में किया जाता है, जिससे खेत की उर्वरता बनी रहती है और अगली फसल की तैयारी भी आसानी से हो जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक किसान और केवल एक मशीन के लिए आवेदन कर सकता है।
- जिन किसानों के रिकॉर्ड में पिछले दो सीजन के दौरान पराली जलाने की रेड एंट्री दर्ज है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- ट्रैक्टर की वैध आरसी (RC)
- अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
दस्तावेजों की सही जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
शपथ पत्र देना क्यों जरूरी है?
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत आवेदन करने वाले प्रत्येक किसान को शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र में किसान को यह घोषणा करनी होगी कि:
वह खेत में फसल अवशेष (पराली) नहीं जलाएगा।
पिछले तीन वर्षों में परिवार के किसी सदस्य ने उसी कृषि यंत्र पर सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है।
यह नियम योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और अधिक किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
कितने कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक किसान केवल एक कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि यदि किसी किसान का चयन स्ट्रॉ बेलर मशीन के लिए होता है, तो विभागीय नियमों के अनुसार वह रेक या अन्य निर्धारित मशीनों पर भी अतिरिक्त अनुदान का पात्र हो सकता है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ (Lottery System) के माध्यम से किया जाएगा। जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा इस ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए इच्छुक किसानों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर देना चाहिए।
चयन के बाद किसानों को क्या करना होगा?
यदि किसान का चयन Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत हो जाता है, तो निर्धारित समय के भीतर संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद विभाग ऑनलाइन परमिट जारी करेगा। परमिट मिलने के बाद किसान को 7 सितंबर 2026 तक विभाग द्वारा अधिकृत निर्माता या अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। मशीन खरीदने के बाद किसान को बिल, ई-वे बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसके बाद सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:
आवेदन की अंतिम तिथि: 3 अगस्त 2026
ऑनलाइन ड्रॉ: 10 अगस्त 2026
अनुमोदन प्रक्रिया पूरी: 14 अगस्त 2026
परमिट डाउनलोड और मशीन खरीदने की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2026
मशीनों का भौतिक सत्यापन: सितंबर 2026
सब्सिडी सत्यापन की अंतिम तिथि: 21 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाएं।
वहां किसान लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।
सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन जमा करें।
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद विभाग द्वारा उसकी जांच की जाएगी। यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक होंगे, तो चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के प्रमुख लाभ
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 किसानों के लिए कई प्रकार से लाभदायक साबित हो सकती है:
- कृषि यंत्र खरीदने की लागत कम होगी।
- पराली जलाने की आवश्यकता कम होगी।
- मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी।
- पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।
- आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।
- फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा।
- किसानों की खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनेगी।
अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
यदि किसानों को Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वे अपने जिले के उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता, उप मंडल कृषि अधिकारी या गांव के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन और योजना की विस्तृत जानकारी हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर भी उपलब्ध है।
FAQs
1. Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी?
पात्र किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
2. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं।
3. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, ट्रैक्टर की आरसी और आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
4. क्या ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है?
हाँ। Agricultural Machinery Subsidy Scheme Haryana 2026 के तहत आवेदन करने के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
5. चयन होने के बाद कृषि यंत्र कब तक खरीदना होगा?
चयनित किसानों को विभाग से परमिट मिलने के बाद 31 अगस्त 2026 तक अधिकृत निर्माता या डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा।


