हरियाणा

Haryana में अब फैमिली आईडी से ऑनलाइन बनेगा ये डॉक्यूमेंट, दफ्तर के चक्करों से मुक्ति

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब आप घर बैठे ही अपना EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अधिकारी जैसे सरपंच या पटवारी के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मानदंड

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आप हरियाणा के निवासी हैं
  • आप सामान्य वर्ग से हैं, किसी भी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी या ओबीसी से नहीं
  • पिछले वित्तीय वर्ष में आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है
  • शहरी क्षेत्रों में आपके पास 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं है
  • आपके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं है
  • यदि आपके परिवार की मुखिया केवल एक महिला है
  • आपकी आय का प्राथमिक स्रोत शारीरिक श्रम है
  • माता-पिता दोनों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम है
  • आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के सदस्य हैं

EWS प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

अब आप सरल पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपनी फेमिली आईडी से EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपको किसी भी अधिकारी के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ दिए गए स्टेप्स का पालन करके आप अपना EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं:

  1. सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘साइन इन’ करें।
  2. यदि आपके पास पोर्टल पर कोई खाता नहीं है, तो नया खाता बनाएं।
  3. अपनी फेमिली आईडी दर्ज करें।
  4. अपने व्यक्तिगत विवरण भरें।
  5. अपनी आय का प्रमाण अपलोड करें।
  6. अपना आवेदन सबमिट करें।

EWS प्रमाण पत्र के लाभ

EWS प्रमाण पत्र के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  1. सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
  2. सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण
  3. सरकारी योजनाओं का लाभ
  4. सरकारी कर्जों पर छूट
  5. सरकारी आवास योजनाओं का लाभ

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. बैंक पासबुक
  4. वोटर आईडी कार्ड
  5. जन्म प्रमाण पत्र
  6. शिक्षा प्रमाण पत्र
  7. आय प्रमाण पत्र
  8. संपत्ति प्रमाण पत्र

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

  1. सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं और ‘EWS Certificate’ पर क्लिक करें।
  2. ‘Apply Online’ पर क्लिक करें।
  3. अपने व्यक्तिगत विवरण भरें।
  4. अपनी आय का प्रमाण अपलोड करें।
  5. अपना आवेदन सबमिट करें।

EWS प्रमाण पत्र की वैधता

EWS प्रमाण पत्र की वैधता अधिकतम 1 वर्ष की होती है। इसका मतलब है कि आपको हर साल नया प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

Jiya

जिया सिंह, एक अनुभवी हिंदी समाचार लेखक हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 5 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने हिंदी समाचार और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदर रिपोर्ट पेश की हैं। जिया सिंह, पिछले 1 साल से लोकल हरियाणा पर पाठकों तक सही व स्टीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

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