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हरियाणा में पुरानी पेंशन पर बड़ी अपडेट, हाई कोर्ट ने जारी किया ये आदेश

31 जुलाई 2024 को, हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 2006 के बाद नियमित होने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिलेगा। यह फैसला हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे लगभग 5,000 रिटायर कर्मचारियों को लाभ होगा।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 2006 के बाद नियमित हुए हैं, वे भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे पहले, सरकार ने यह तर्क दिया था कि ये कर्मचारी इस स्कीम के हकदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया।

पुरानी पेंशन स्कीम का महत्व

पुरानी पेंशन स्कीम, जो कि 2004 से पहले लागू थी, सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है। यह योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। नई पेंशन स्कीम (NPS) में, कर्मचारियों को अपने योगदान का एक हिस्सा ही पेंशन के रूप में मिलता है, जो कि पुरानी योजना की तुलना में कम लाभकारी है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद, कई कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिटायर कर्मचारी ने कहा, “हमने अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में बिताई है। अब हमें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।”

सरकार की स्थिति

हरियाणा सरकार ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस आदेश का पालन करे।

भविष्य की योजना

अब, हरियाणा सरकार को इस आदेश के अनुसार कार्य करना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए। इसके लिए सरकार को अपनी वित्तीय योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार, एक अनुभवी हिंदी समाचार लेखक हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 5 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डिजीटल समाचार वेबसाइट chopal TV से की थी, जहां उन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदर रिपोर्ट पेश की हैं। संदीप कुमार, पिछले 1.5 महीने से लोकल हरियाणा पर पाठकों तक सही व स्टीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

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