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शिक्षा

हरियाणा में कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, हिसार में जांच के निर्देश; जानें फीस और प्रक्रिया

हरियाणा में निजी कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। जानें 10 हजार रुपये फीस, पंजीकरण का तरीका और सेंटर चलाने के नए नियम।

हरियाणा में कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन 2026 के नियम और 10 हजार रुपये फीस
हरियाणा में कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन 2026 के नियम और 10 हजार रुपये फीस

लोकल हरियाणा, हिसार। हरियाणा में निजी कोचिंग सेंटर चलाने वाले संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। हिसार उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिले में चल रहे सभी निजी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर उनका पंजीकरण और विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों को फीस, फीस वापसी की नीति, बैच की अवधि और विद्यार्थियों की क्षमता जैसी जानकारी भी साफ तौर पर देनी होगी।

प्रदेश में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 लागू होने के बाद मौजूदा और नए दोनों तरह के कोचिंग संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण के लिए 10 हजार रुपये फीस तय है और जारी प्रमाण-पत्र तीन साल तक वैध रहेगा। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और संबंधित जिला प्राधिकरण को इसकी जांच 30 दिन के भीतर करनी है।

कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितनी फीस लगेगी?

हरियाणा में पहले से चल रहे निजी कोचिंग संस्थान के साथ नया सेंटर शुरू करने वाले व्यक्ति को भी संबंधित District Authority के लिए निर्धारित portal के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 10 हजार रुपये registration fee इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करनी होगी।

आवेदन मिलने के बाद संबंधित प्राधिकरण 30 दिन के भीतर उसकी जांच करेगा। कोई कमी मिलने पर संस्थान को इसकी जानकारी देकर उसे ठीक करने के लिए 10 दिन का समय दिया जा सकता है। आवेदन पूरा मिलने पर registration certificate जारी होगा, जिसकी वैधता तीन साल रहेगी।

तीन साल की अवधि पूरी होने से कम से कम एक महीने पहले renewal के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए 5 हजार रुपये renewal fee निर्धारित है। नियमों के अनुसार renewal के बाद जारी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।

हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग की आधिकारिक Acts सूची में Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024 भी उपलब्ध है, जिसके तहत इन संस्थानों के पंजीकरण और संचालन का कानूनी ढांचा बनाया गया है।

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या जानकारी और दस्तावेज देने होंगे?

कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन केवल नाम, पता और फीस जमा करने से पूरा नहीं होगा। आवेदन में संस्थान को अपने courses, curriculum, उनकी अवधि, fee structure, classrooms की संख्या और क्षमता, एक batch में विद्यार्थियों की संख्या तथा teaching, counselling और दूसरे staff की जानकारी देनी होगी।

संस्थान जिस building में चल रहा है, वह अपनी है, lease पर है या किराये पर, इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ fire safety और structural stability से जुड़े certificates तथा उपलब्ध basic facilities की जानकारी मांगी गई है।

इसलिए किराये की बिल्डिंग में भी coaching centre चलाया जा सकता है, लेकिन केवल rent agreement होने से registration पूरा नहीं होगा। भवन और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

पंजीकृत संस्थानों को अपने जरूरी records सुरक्षित रखने, उन्हें अपनी official website पर उपलब्ध कराने और हर साल संबंधित District Authority को निर्धारित जानकारी देने की भी व्यवस्था की गई है।

कोचिंग सेंटर चलाने के लिए क्या नियम हैं?

हिसार प्रशासन ने संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल, छात्र और छात्राओं के लिए अलग शौचालय, अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और पर्याप्त parking जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को देखते हुए प्रत्येक संस्थान में कम से कम एक counsellor की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

कोचिंग संस्थान को अपना prospectus जारी कर उसमें tuition fee, फीस वापस करने की policy, course या batch की अवधि और विद्यार्थियों की क्षमता जैसी जानकारी साफ तौर पर बतानी होगी।

नियमों के अनुसार school या दूसरे educational institution में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके regular study hours के दौरान coaching class नहीं चलाई जा सकेगी।

किसी दूसरे विद्यार्थी को अपना topper बताकर प्रचार करने या विद्यार्थियों और अभिभावकों को गुमराह करने वाले दावे करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25 हजार रुपये, इसके बाद 1 लाख रुपये penalty और लगातार उल्लंघन जारी रहने पर coaching institute का registration रद्द करने का प्रावधान है।

क्या घर पर बच्चों को पढ़ाने वालों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा?

हर व्यक्ति को घर पर tuition पढ़ाने के लिए coaching institute का registration कराने की जरूरत नहीं है।

हरियाणा के 2024 के कानून में individual home tuition में प्रतिदिन अधिकतम 50 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले व्यक्ति को private coaching institute की definition से बाहर रखा गया है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने स्तर पर घर पर 10, 15 या 20 बच्चों को tuition पढ़ाता है और एक दिन में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक नहीं है, तो उसे इस definition में private coaching institute नहीं माना गया है।

लेकिन केवल जगह घर में होने से हर coaching setup को यह छूट नहीं मिलेगी। अगर उसी परिसर में एक संस्थान की तरह batches चल रहे हैं, staff रखा गया है और वह private coaching centre के रूप में operate हो रहा है तो उसकी स्थिति individual home tuition से अलग हो सकती है।

पूरी तरह online coaching चलाने वालों के लिए उपलब्ध 2024 Act में अलग से स्पष्ट provision नहीं दिया गया है। Act private coaching institute को मुख्य रूप से single premises से संचालित संस्था के रूप में define करता है, इसलिए केवल online classes के मामले में संबंधित District Authority या Higher Education Department से स्थिति की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

हिसार में अब होगी कोचिंग संस्थानों की जांच

उपायुक्त महेंद्र पाल ने अधिकारियों को जिले में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनका registration निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है।

इसके साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर grievance cell बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

अधिकारियों को registration के साथ संस्थानों में जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता जांचने और आवेदनों की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा कराने को कहा गया है। निजी coaching centre संचालकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द अपना registration कराने को कहा गया है।

हरियाणा सरकार ने इससे पहले अगस्त में इन नियमों के framework को मंजूरी दी थी। इसके बाद 24 अगस्त 2026 से Haryana Private Coaching Institutes (Registration and Regulation) Rules, 2026 प्रभावी किए गए और अब जिलों में इनके पालन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

लेखक

Kuldeep Singh

कुलदीप सिंह LocalHaryana.com पर लेखक के रुप में कार्यरत हैं। वे वर्ष 2021 से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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