हरियाणा में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण के लिए नए नियम, मकान बनाने से पहले करना होगा ये काम
28 जुलाई 2024 को हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। इस नए SOP के अनुसार, 10 मीटर चौड़ी सड़कों वाली कॉलोनियों में अब चार मंजिल का निर्माण किया जा सकेगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए चार मंजिल का निर्माण किया है। उन्हें अब 60 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) के लिए आवेदन करना होगा।
Main Points
नियमों की विस्तृत जानकारी
नए SOP के तहत, यदि किसी निवासी ने बिना नक्शा पास कराए इमारत का निर्माण किया है, तो उसे 60 दिनों के भीतर डीटीपी कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ OC के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों का पालन करना अनिवार्य है।यदि कोई शिकायत आती है कि इमारत का निर्माण अवैध है, तो शिकायतकर्ता को सहमति करार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यदि आवेदन सरकार के आदेश के अनुरूप पाया गया, तो कंपोजिशन शुल्क के लिए डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। अन्यथा, आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा।
पड़ोसी से सहमति आवश्यक
निर्माण से पहले पड़ोसी से एनओसी (No Objection Certificate) लेना आवश्यक होगा। यदि पड़ोसी सहमत नहीं है, तो आवेदक को 1.8 मीटर का एरिया छोड़कर निर्माण करने की अंडरटेकिंग देनी होगी। इस स्थिति में, यदि कोई भी पड़ोसी एनओसी नहीं देता, तो चार मंजिल का निर्माण नहीं हो सकेगा। हालांकि, यदि निर्माण पीछे की साइड से 1.8 मीटर एरिया छोड़कर किया जाता है, तो एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।
बेसमेंट निर्माण के नियम
बेसमेंट का निर्माण केवल 10 मीटर चौड़ी सड़क पर 250 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर किया जा सकेगा। इसके लिए भी पड़ोसी की एनओसी के साथ आपसी सहमति करार देना होगा। यदि एक साइड का पड़ोसी अपनी सहमति नहीं देता, तो बेसमेंट का निर्माण नहीं हो सकेगा।
दस्तावेजों की जांच
सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन डीटीपी प्लानिंग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यदि स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण के संबंध में सत्यता की पुष्टि होती है, तो प्लॉट का बिल्डिंग प्लान पास किया जा सकेगा।
पोर्टल की सुविधा
जल्द ही विभाग की ओर से एक पोर्टल लाइव किया जाएगा, जिस पर चार मंजिल के नक्शे के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यदि किसी कॉलोनी का लेआउट प्लान स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर के लिए पास होता है, तो आवंटी सीधे इस पोर्टल पर नक्शा पास करने के लिए आवेदन कर सकेगा।