अब आप भी ले सकते है राशन डिपो, हरियाणा में 8 अगस्त, 2024 शाम 5 बजे करें ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा सरकार ने राज्य में नए राशन डिपो लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति अब अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त, 2024 शाम 5 बजे है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन करने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक, जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो और 12वीं पास हो, आवेदन कर सकता है। साथ ही, आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए।
प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत तय की गई समयावधि के अनुसार 30 दिनों में पूरी की जाएगी। इसके लिए सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आवेदकों को अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाए गए रिक्त स्थानों के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन 24 जुलाई से शुरू हो गए हैं और 8 अगस्त, 2024 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।
नए राशन डिपो लाइसेंस जारी करने से लोगों को राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाकर लोगों की भलाई का प्रयास किया है।
आवेदकों से अपील है कि वे समय रहते आवेदन करें और लाभ उठाएं। सरकार की इस पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया है।
इस पहल से लोगों को राशन प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खासतौर पर इससे लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने लोगों की भलाई के लिए यह कदम उठाया है।
अंत में, प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। नए राशन डिपो लाइसेंस जारी करने से इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है।