Haryana News: पति से तलाक के बाद नाबालिग बेटे से बनाएं संबंध, फिर जो हुआ उसे जान आप भी रह जाएंगे हैरान
Haryana News: हरियाणा के यमुनानगर से मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति से तलाक के बाद नाबालिग बेटे के साथ अवैध संबंध बनाए। गुरुवार को निचली अदालत ने महिला को इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में 15 महीने तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया।
जानकारी के मुताबिक, छप्पर थाना पुलिस ने 31 मार्च 2022 को एसपी कार्यालय में नाबालिग की सौतेली मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में सौतेली मां ने बताया कि उसके पति का 13 जनवरी 2011 को पूर्व पत्नी से तलाक हो गया था। तलाक के समय 6 साल का बेटा और 5 साल की बेटी थी। उस समय महिला ने लिखकर दिया था कि वह न तो बच्चों को रखेगी और न ही पति की संपत्ति पर दावा करेगी। बाद में महिला ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी तलाक दे दिया।
इसके बाद महिला ने गांव के एक युवक से तीसरी शादी कर ली। कुछ समय पहले उसे बेटे के मोबाइल से एक ऑडियो मिला, जिसमें महिला बच्चे के साथ अश्लील बातें कर रही थी। जानकारी के अनुसार, जब बेटा पढ़ाई के लिए जाता तो उसकी पहली मां से मुलाकात होती। महिला उसे अपने घर ले जाकर नशीली चीजें पिलाती और फिर गलत हरकतें करती। पुलिस ने ऑडियो क्लिप और वीडियो को आधार बनाकर मामला दर्ज किया।
इस मामले में निचली अदालत ने 15 महीने और 18 दिन बाद फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला सुनते ही महिला बेसुध होकर गिर गई। कोर्ट ने कहा कि दोषी महिला ने मातृत्व को तार-तार किया है। गवाही के दौरान पीड़ित नाबालिग अपनी बात से मुकर गया था, लेकिन कोर्ट ने ऑडियो और वीडियो क्लिप के आधार पर महिला को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई।