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हरियाणा में राशन डिपो के लिए आवेदन की 10 नवंबर आखिरी तारीख; 12वीं पास आवेदक कर सकते हैं अप्लाई

रेवाड़ी, 21 अक्टूबर। हरियाणा में 2,651 खाली राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक युवा और महिलाएं जो राशन डिपो खोलकर स्वरोजगार शुरू करने की सोच रहे है उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख…

हरियाणा में 2651 राशन डिपो के लिए आवेदन शुरू। 12वीं पास उम्मीदवार 10 नवंबर तक फॉर्म भरें। देखें गांव वाइज लिस्ट, पात्रता और आवेदन का तरीका।
हरियाणा में 2651 राशन डिपो के लिए आवेदन शुरू। 12वीं पास उम्मीदवार 10 नवंबर तक फॉर्म भरें। देखें गांव वाइज लिस्ट, पात्रता और आवेदन का तरीका।

रेवाड़ी, 21 अक्टूबर। हरियाणा में 2,651 खाली राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक युवा और महिलाएं जो राशन डिपो खोलकर स्वरोजगार शुरू करने की सोच रहे है उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 है। इसकी जानकारी देते हुए रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि इच्छुक और पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। आवेदन से पहले आवेदकों को अपने गांव या शहरी वार्ड में खाली डिपो की जानकारी और पात्रता की शर्तें जांचनी होंगी।

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राशन डिपो के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

हरियाणा सरकार के 22 अप्रैल 2026 के संशोधित नियमों के अनुसार, राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ये शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • उम्र: आवेदन जमा करते समय 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 12वीं पास या इसके बराबर योग्यता जरूरी है।

  • कंप्यूटर ज्ञान: कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए।

  • स्थानीय निवासी: जिस गांव या शहरी वार्ड में डिपो खाली है, आवेदक उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

  • परिवार पहचान पत्र: हरियाणा परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।

  • निवास प्रमाण पत्र: सक्षम अधिकारी की ओर से जारी चालू वर्ष का हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र देना होगा।

कौन नहीं कर सकता आवेदन?

नियमों के अनुसार, मौजूदा राशन डिपो लाइसेंस धारक इस प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं कर सकते। दूसरे राशन डिपो के लाइसेंसधारक के नियमों में बताए गए करीबी रिश्तेदार भी पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, आवेदक वर्तमान सरपंच, पंच या नगर निकाय के सदस्य का करीबी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी और संविदा कर्मचारी भी पात्र नहीं हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले सरकारी नियमों में दी गई सभी शर्तें पढ़ना जरूरी है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, ऐसे लागू होगा नियम

हरियाणा में राशन डिपो के लाइसेंस आवंटित करते समय महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर के आधार पर लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हर गांव या हर वार्ड में अलग से 33 प्रतिशत डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

सरकारी नियमों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को वर्णक्रम के हिसाब से और शहरी क्षेत्रों में वार्डों के क्रम के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें हर तीसरी रिक्ति महिला आवेदकों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसलिए महिला आवेदकों को आवेदन से पहले अपने गांव या वार्ड की सूची में देखना चाहिए कि वहां की रिक्ति महिला श्रेणी के लिए आरक्षित है या नहीं।

सरल पोर्टल पर राशन डिपो के लिए आवेदन कैसे करें?

राशन डिपो के नए लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक प्रक्रिया इस प्रकार है।

  1. सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें।

  2. उपलब्ध सेवाओं में नए राशन डिपो लाइसेंस का विकल्प चुनें और निर्देश पढ़कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।

  3. इसके बाद हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल खुलेगा। वहां उपलब्ध रिक्तियों का विकल्प चुनें।

  4. अपने गांव या वार्ड की रिक्ति देखकर उसी के लिए आवेदन करें।

  5. परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके सूची में अपना नाम चुनें।

  6. व्यक्तिगत जानकारी जांचें और प्रस्तावित दुकान की जगह का विवरण भरें।

  7. पूरा फॉर्म जांचने के बाद जमा कर दें। आवेदन सफल होने पर मिलने वाला आवेदन नंबर संभालकर रखें। इसकी पुष्टि के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भी आएगा।

आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज तैयार रखें?

विभाग की आधिकारिक निर्देश सूची के मुताबिक, आवेदकों को जांच के समय ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • 12वीं की मार्कशीट या शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र

  • कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी का प्रमाण पत्र

  • परिवार पहचान पत्र और हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र

  • आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर की फोटो

  • राशन डिपो लाइसेंस के लिए अनुशंसा पत्र

  • दुकान के किराये, लीज या मालिकाना हक का प्रमाण

  • प्रस्तावित दुकान का साइट मैप

  • सरपंच या नगर निकाय सदस्य का करीबी रिश्तेदार नहीं होने का घोषणापत्र

  • पहले राशन डिपो का लाइसेंस रद्द नहीं होने से संबंधित घोषणापत्र

  • आय का प्रमाण

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक प्रस्तावित दुकान और दस्तावेजों की जांच करेगा। आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि सत्यापन के समय दिए गए पते पर मौजूद रहे। जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने या जानकारी गलत होने पर आवेदन में देरी हो सकती है या नियमों के अनुसार आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अंतिम फैसला संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी करेगा।

रेवाड़ी में गांववार खाली राशन डिपो की सूची कहां देखें?

आवेदन करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके गांव या शहरी वार्ड में राशन डिपो की रिक्ति उपलब्ध है या नहीं। हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला, ब्लॉक, गांव और वार्ड के हिसाब से सूची जारी की है। इसमें सामान्य रिक्तियों के साथ महिलाओं के लिए आरक्षित डिपो की जानकारी भी दी गई है।

यहां क्लिक करके गांव और वार्ड के हिसाब से राशन डिपो की पूरी सूची देखें।

रेवाड़ी के आवेदक सूची में अपने गांव या वार्ड का नाम खोजकर उपलब्ध रिक्ति की पुष्टि कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 है। पात्रता, दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

लेखक

Kuldeep Singh

कुलदीप सिंह LocalHaryana.com पर लेखक के रुप में कार्यरत हैं। वे वर्ष 2021 से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे मुख्य रूप से हरियाणा समाचार, सरकारी योजनाएं, नौकरियां, शिक्षा, खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं। उनका प्रयास पाठकों तक तथ्य आधारित, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी सरल हिंदी में पहुँचाना है। LocalHaryana.com पर प्रकाशित सामग्री उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की जाती है।

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