Free Driving Licence: हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर नई योजनाएं शुरू करती रहती है। इसी कड़ी में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं के विकास के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना (Matrushakti Udyamita Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और उन्हें ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर उनके लाइसेंस भी बनाए जाएंगे।
Main Points
3 लाख रुपये तक का मिलेगा ऋण
हरियाणा सरकार महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का बैंक ऋण मुहैया करवाएगी। जिन महिलाओं की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस ऋण का उपयोग महिलाएं ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा खरीदने के लिए भी कर सकती हैं।
मुफ्त में बनाए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस
महिलाओं को मुफ्त में ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, सरकार महिलाओं को बैंक से आसान किस्तों में कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी। इस ऋण के लिए महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
सात फिसदी पर ब्याज पर मिलेगा अनुदान
जो महिलाएं पहले से ऋण की डिफॉल्टर नहीं हैं, केवल वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। समय पर किस्त का भुगतान करने पर आवेदक महिला को हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के लिए पात्रता और शर्तें
मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का लाभ गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
- आवेदन करने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए।
- महिला राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र
- परिवार का राशन कार्ड जिसमें महिला का नाम हो
- विवाह का प्रमाण-पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र
- अनुभव प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- पासपोर्ट साइज फोटो
मातृ शक्ति उद्यमिता योजना में कैसे करें आवेदन
यदि आप हरियाणा राज्य से हैं तो आप मातृ शक्ति उद्यमिता योजना में आवेदन कर सकती हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने जिले या क्षेत्र के महिला विकास विभाग हरियाणा कार्यालय में जाना होगा।
- महिला विकास विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी जानकारी सही से भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को कार्यालय में जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
आवेदन पत्र की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी और यदि सबकुछ सही पाया गया तो आपको मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा।
FAQs:
- मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
- क्या अविवाहित महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं?
- नहीं, केवल विवाहित महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- क्या योजना के तहत सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए ऋण लिया जा सकता है?
- नहीं, योजना के तहत मुख्य रूप से ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
- क्या इस योजना के तहत महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलेगा?
- हां, महिलाओं को ड्राइविंग का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस पहल से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी।