Today Haryana News: हरियाणा में शराब की दुकान बंद का आदेश जारी, जाने कीतने दिन बंद रहेगें ठेके
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर, हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराबबंदी का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश विशेष सचिव आबकारी दिव्य प्रकाश गिरी द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देशों के तहत लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य हरियाणा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर 2024 को होगा और मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बागपत, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, सहारनपुर और शामली जिलों के सीमावर्ती 3 किलोमीटर क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। शराबबंदी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव के दिनों में कोई भी अशांति या अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण है। शराबबंदी के दौरान, सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यह निर्देश मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रभावी होगा और मतगणना के दिन भी लागू रहेगा।
इस आदेश का प्रभाव सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। ऐसे में, जो लोग शराब की खरीदारी करना चाहते हैं, उन्हें पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। शराब की उपलब्धता पर यह पाबंदी 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगी और 4 अक्टूबर की रात तक जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश पहले ही भेज दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत, सभी संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि शराब की बिक्री पूरी तरह से रोकी जाए। यह कदम चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इस प्रकार, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराबबंदी का आदेश, चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चुनावी गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।