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Haryana में अब झटपट बनेगा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, बस घर बैठे करें ये छोटा सा काम

हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं? आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज़

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Heavy Driving Licence in Haryana: हरियाणा के लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि अब हाईवे पर गाड़ियों को चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया जा सकता है और इसके लिए किन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ती है।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस

  • सामान्य जाति पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) – 3000
  • अनुसूचित जाति (SC/BC) – 1500
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) – 540
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए अनुसूचित जाति (SC/BC) – 270

लाइसेंस बनवाते समय ध्यान देने योग्य बातें

  • हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
  • LMV- NT/LTV लाइसेंस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए।
  • लाइसेंस का प्रमाण पत्र (NOC) भी अटैच करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ड्राइविंग ट्रेनिंग का समय निर्धारित किया जाएगा।
  • ट्रेनिंग की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  • प्रशिक्षण के लिए अनुपस्थित होने पर नाम कैंसिल हो सकता है और फिर से आवेदन करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट कराकर नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा।

हैवी लाइसेंस बनवाने की शर्तें

  • हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 20 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • LMV ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • 10वीं की मार्कशीट
  • पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
  • परिवार पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • NOC सर्टिफिकेट
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • शिक्षण शुल्क की रसीद
  • एफिडेविट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अब जब आप सभी जानकारी से अवगत हो गए हैं, तो देर किस बात की? जल्दी से ऑनलाइन आवेदन करें और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें। अपने सारे दस्तावेज़ तैयार रखें और प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करें। सुरक्षित ड्राइविंग करें और नियमों का पालन करें।

FAQs

1. क्या हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है?

  • जी हां, हरियाणा के मूल निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. क्या ऑनलाइन आवेदन के बाद किसी तरह की प्रक्रिया ऑफलाइन भी करनी होगी?

  • हां, ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट निकालकर नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा।

3. क्या आवेदन करने के लिए LMV लाइसेंस जरूरी है?

  • हां, आपके पास LMV- NT/LTV लाइसेंस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए।

4. ड्राइविंग ट्रेनिंग का समय कैसे निर्धारित होता है?

  • ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ड्राइविंग ट्रेनिंग का समय निर्धारित किया जाता है और इसकी सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाती है।

Sandeep Kumar

Sandeep Kumar is an experienced Hindi and English news writer with nearly 5 years of experience in the media industry. He started his career with a digital news website chopal TV, where he worked in many sections including auto, tech and business. He loves writing and reading news related to technology, automobile and business. He has covered all these sections extensively and presented excellent reports for the readers. Sandeep Kumar has been trying to provide correct and accurate information to the readers on Local Haryana for the last 1.5 months.

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