15 अगस्त पर किसानों, कच्चे कर्मचारियों और अध्यापकों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, किये ये 2 बड़े एलान
स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, 14 अगस्त 2024 को हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों और किसानों के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों से कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, और साथ ही दादुपुर-नलवी नहर की जमीन से जुड़े किसानों को भी राहत दी गई है। ये निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए थे। इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के हजारों कच्चे कर्मचारियों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
कच्चे कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
हरियाणा की नायब सरकार ने 14 अगस्त 2024 को कच्चे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी पर रखने की गारंटी दी गई है। यह फैसला ‘द हरियाणा कांट्रेक्चुअल इम्पलाइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस)’ नामक आर्डिनेंस के तहत लिया गया है। इस आर्डिनेंस के तहत, वे सभी कच्चे कर्मचारी आते हैं, जिनका मासिक वेतन 50 हजार रुपये तक है। हालांकि, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी जल्द फैसला लेने के संकेत दिए हैं।
ऑर्डिनेंस के प्रमुख बिंदु:
- 5 वर्ष से अधिक सेवा में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारी इस आर्डिनेंस के दायरे में आएंगे।
- 5 से 8 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को बेसिक-पे पर पांच प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी।
- 8 से 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को दस प्रतिशत और 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को पंद्रह प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी।
- कर्मचारियों को सालाना वेतन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता (डीए) का भी लाभ मिलेगा।
- डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी इन कर्मचारियों को दिया जाएगा।
अतिथि अध्यापकों को मिली राहत
हरियाणा सरकार ने अतिथि अध्यापकों के एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य के अतिथि अध्यापकों को भी राहत मिलेगी और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा।
दादुपुर-नलवी नहर: किसानों के लिए राहत
सरकार ने उन किसानों को भी राहत दी है, जिनकी जमीन दादुपुर-नलवी नहर के लिए अधिगृहीत की गई थी। मनोहर सरकार के समय इस नहर को डि-नोटिफाई किया गया था और जमीन वापस करने का फैसला लिया गया था। अब, सिंचाई विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि किसान अपनी जमीन वापस पाने के लिए मुआवजा राशि का दस प्रतिशत पैसा जमा करवा सकते हैं। इसके लिए किसानों को 31 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। शेष राशि वे 31 दिसंबर 2024 तक जमा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- मुआवजा राशि का दस प्रतिशत जमा कर किसान अपनी जमीन वापस पा सकते हैं।
- भुगतान की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है, जबकि बाकी राशि 31 दिसंबर 2024 तक दी जा सकती है।
नायब सरकार के फैसले से प्रदेश में उत्साह
हरियाणा की नायब सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों और किसानों के बीच खुशी का माहौल है। यह कदम राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लिए गए इन निर्णयों से सरकार की जनहितैषी छवि को और मजबूती मिली है।