localharyana

Chandigarh News: हरियाणा में अब बिना जांच के दर्ज नहीं होगा दहेज उत्पीड़न का मामला

पुलिस महानिदेशक राज्य में महिला उत्पीड़न अपराधों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में यह बात सामने आयी कि कई मामलों में दहेज प्रताड़ना की शिकायत में कई निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है
 | 
Local Haryana, Chandigarh News
Local Haryana, Chandigarh News: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज करने से पहले दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की गहन जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।

पुलिस महानिदेशक राज्य में महिला उत्पीड़न अपराधों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में यह बात सामने आयी कि कई मामलों में दहेज प्रताड़ना की शिकायत में कई निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है. इसलिए पुलिस थानों में दर्ज धारा 498ए (दहेज) के मामलों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं.

अब महिला के शिकायत दर्ज कराने के बाद सभी तथ्यों की जांच की जाएगी. इसके बाद असली दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से निर्दोष लोगों को भारी राहत मिलेगी।

अधिकारियों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 12 फीसदी की कमी आई है इसी तरह, 2023 की तुलना में डकैती के मामलों में 30 प्रतिशत, डकैती के मामलों में 18.33 प्रतिशत और गंभीर चोट के मामलों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है।

डीजीपी ने अधिकारियों को उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में महिलाओं की टीमें बनाकर हॉटस्पॉट इलाकों में जाएं और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सबक सिखाएं।

बैठक में बताया गया कि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में गठित टीम को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। गुरुग्राम से शुरुआत करते हुए महिला पुलिसकर्मी स्कूलों में जाएंगी और महिलाओं और लड़कियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगी.

इसके लिए उन्हें अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे स्कूलों, कॉलेजों और अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जा सकें और महिला सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकें। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार से गुजरने वाले एनएच-152डी, एनएच-44 और एनएच-9 पर लेन ड्राइविंग का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वे लेन ड्राइविंग पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए परिवहन संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं।

हरियाणा की हिंदी मे सभी खबरें सबसे पहले पढ़ें localharyana.com पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Local Haryana पर सरकारी नौकरी, योजना-खेती-बाड़ी व अन्य सभी जानकारी हिंदी में पढें। For More Related Stories, Follow: Google News, और Whatsapp Group से जुड़े ।